हाईकोर्ट ने खारिज किया पीएसए

जेएनएफ जम्मू हाईकोर्ट ने स. हरबंस सिंह असला पर लगाया गया पीएसए खारिज कर दिया है। असला प

By JagranEdited By: Publish:Thu, 29 Oct 2020 07:45 AM (IST) Updated:Thu, 29 Oct 2020 07:45 AM (IST)
हाईकोर्ट ने खारिज किया पीएसए
हाईकोर्ट ने खारिज किया पीएसए

जेएनएफ, जम्मू : हाईकोर्ट ने स. हरबंस सिंह असला पर लगाया गया पीएसए खारिज कर दिया है। असला पर सांबा के डिप्टी कमिश्नर ने पीएसए लगाया था। कोर्ट ने पाया कि पीएसए लगाने के लिए जरूरी है कि आरोपित पर लगाए गए आरोपों की उसे जानकारी दी जाए, लेकिन इस मामले में प्रशासनिक अधिकारी ने इस अहम नियम का उल्लंघन किया और आरोपित को पीएसए के आधार के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। लिहाजा पीएसए का आदेश पूरी तरह से गैरकानूनी है। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर आरोपित किसी अन्य केस में वांछित नहीं है तो उसे रिहा किया जाए।

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