Jammu Kashmir: सरकार का सख्त निर्देश, जल्द सेल्फ अप्रेजल करें IAS-IPS अधिकारी

सरकार ने वर्ष 2021 के लिए अधिकारियों के लिए सेल्फ अप्रेजल करने संबंधी आदेश जून महीने में जारी किया था। इस आदेशानुसार अधिकारियों को 15 सितंबर तक सेल्फ अप्रेजल कर कार्यक्षेत्र की अपनी उपलब्धियों का लेखा जोखा देना था।

By Vikas AbrolEdited By: Publish:Wed, 29 Sep 2021 07:22 AM (IST) Updated:Wed, 29 Sep 2021 07:32 AM (IST)
Jammu Kashmir: सरकार का सख्त निर्देश, जल्द सेल्फ अप्रेजल करें IAS-IPS अधिकारी
सरकार ने वर्ष 2021 के लिए अधिकारियों के लिए सेल्फ अप्रेजल करने संबंधी आदेश जून महीने में जारी किया था।

जम्मू, राज्य ब्यूरो : जम्मू कश्मीर सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को जल्द से जल्द अपना सेल्फ अप्रेजल करने के निर्देश दिए हैं।

प्रदेश में तैनात आइएएस, आइपीएस अधिकारियों के लिए सरकार की ओर से बनाए गए पोर्टल पर सेल्फ अप्रेजल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त थी। अंतिम तिथि के बाद भी प्रदेश में तैनात कई आइएएस, आइपीएस अधिकारियों ने अपना सेल्फ अप्रेजल नहीं किया है। ऐसे में सरकार ने मंगलवार को आदेश जारी कर अधिकारियों से कहा है कि वे बिना समय गंवाए अपना अप्रेजल कर दें। अप्रेजल नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश मंगलवार को आयुक्त सचिव मनोज द्विवेदी ने जारी किया।

सरकार ने वर्ष 2021 के लिए अधिकारियों के लिए सेल्फ अप्रेजल करने संबंधी आदेश जून महीने में जारी किया था। इस आदेशानुसार अधिकारियों को 15 सितंबर तक सेल्फ अप्रेजल कर कार्यक्षेत्र की अपनी उपलब्धियों का लेखा जोखा देना था। इस अप्रेजल के आधार पर उनके कामकाज का आंकलन कर अगली तैनाती व पदोन्नति को लेकर कार्रवाई होनी थी। अधिकारियों के 31 अगस्त तक अपनी अप्रेजल रिपोर्ट भेजने के बाद 30 सितंबर तक इस रिपोर्ट की समीक्षा होनी थी। इसके बाद संबधित विभाग को 15 नवंबर तक इसकी समीक्षा करनी थी। परफारमेंस अप्रेजल रिपोर्ट स्वीकार करने की प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरा होनी थी। ऐेसे में कई अधिकारियों द्वारा अपना अप्रेजल न करने से सारी कार्रवाई प्रभावित हो रही है।

सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को अप्रेजल करने के लिए अंतिम मौका दिया है। इस संबंध में जारी आदेश में स्पष्ट है कि अब कोई नोटिस दिए बिना सरकार की ओर से इन अधिकारियों की रिपोर्ट संबंधित विभाग को भेज दी जाएगी। प्रदेश में आइएएस, आइपीएस अधिकारियों के अप्रेजल पर कार्रवाई मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक करते हैं। इसके बाद इन्हें आगे की कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट आफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को भेज दिया जाता है।  

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