जम्मू-कश्मीर में अब बिना आधार के नहीं मिलेगा सरकारी राशन, सरकार ने पहली जनवरी से व्यवस्था लागू की

जम्मू-कश्मीर में अब बिना राशन कार्ड के सरकारी सब्सिडी पर राशन उपलब्ध नहीं होगा। सरकार ने पहली जनवरी से यह व्यवस्था लागू कर दी है और इस महीने से केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को सरकारी डिपुओं पर राशन जारी होगा जिनके राशन कार्ड के साथ आधार कार्ड का नंबर जुड़ा होगा।

By VikasEdited By: Publish:Sun, 03 Jan 2021 12:52 PM (IST) Updated:Sun, 03 Jan 2021 12:52 PM (IST)
जम्मू-कश्मीर में अब बिना आधार के नहीं मिलेगा सरकारी राशन, सरकार ने पहली जनवरी से व्यवस्था लागू की
उन्हीं उपभोक्ताओं को सरकारी डिपुओं पर राशन जारी होगा जिनके राशन कार्ड के साथ आधार कार्ड का नंबर जुड़ा होगा।

जम्मू, जागरण संवाददाता : जम्मू-कश्मीर में अब बिना राशन कार्ड के सरकारी सब्सिडी पर राशन उपलब्ध नहीं होगा। सरकार ने पहली जनवरी से यह व्यवस्था लागू कर दी है और इस महीने से केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को सरकारी डिपुओं पर राशन जारी होगा जिनके राशन कार्ड के साथ आधार कार्ड का नंबर जुड़ा होगा। राशन वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार की ओर से यह कदम उठाया गया है।

प्रदेश में राशन वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार पहले से ही बायोमेट्रिक सिस्टम को लागू कर चुकी है और इस दिशा में अब यह दूसरा अहम कदम है। सरकारी राशन की कालाबाजारी को रोकने की दिशा में इस कदम को काफी अहम माना जा रहा है और विभाग ने पहली जनवरी से उन सभी राशन कार्ड को निरस्त कर दिया है जिनके साथ आधार नंबर नहीं जुड़े थे। उपभोक्ता मामलों एवं जन-वितरण विभाग की ओर से उपभोक्ताओं को राशन कार्ड से आधार नंबर जोड़ने की हिदायत दी गई है। विभाग के अनुसार जो राशन कार्ड आधार नंबर से जुड़ते जाएंगे, उन्हें बहाल किया जाएगा।

करीब दाे लाख राशन कार्ड अभी आधार से जुड़ना शेष

जम्मू-कश्मीर में इस समय 1,15,76,212 उपभोक्ताओं के 26,80,654 राशन कार्ड है जिसमें 24,80,817 राशन कार्ड आधार कार्ड से जुड़े है। इनमें से 9,48,712 राशन कार्ड उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर से भी जुड़े है। बिना आधार कार्ड राशन जारी न करने के फैसले से करीब दो लाख राशन कार्ड फिलहाल निरस्त हुए है। ऐसे में इन दो लाख उपभोक्ताओं को जनवरी महीने से सरकारी डिपुओं से राशन नहीं मिलेगा।

यह मिलती है सुविधा

प्राथमिकता वाले उपभोक्ता प्रति परिवार :

35 किलो राशन गेहूं दो रुपये प्रति किलो आटा तीन रुपये प्रति किलो चावल तीन रुपये प्रति किलो 

बीपीएल परिवार  प्रति व्यक्ति :

पांच किलो राशन गेहूं दो रुपये प्रति किलो आटा तीन रुपये प्रति किलो चावल तीन रुपये प्रति किलो

गैर प्राथमिकता वाले परिवार प्रति व्यक्ति : पांच किलो राशन गेहूं 12 रुपये प्रति किलो आटा  13 रुपये प्रति किलो चावल  15 रुपये प्रति किलो

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