Jammu Municipal Corporation: पहली बार जम्मू नगर निगम कमेटियों में होंगे पोलिंग एजेंट, विपक्षी कॉरपोरेटरों ने जताया विरोध
जम्मू नगर निगम की कमेटियों के चुनावों में प्रत्याशियों की तरफ से एक-एक पोलिंग एजेंट मौजूद रहेगा। ऐसा पहली बार होने जा रहा है। इससे पहले कभी भी कमेटियों के चुनाव पोलिंग एजेंट की मौजूदगी में नहीं हुए।
जम्मू, जागरण संवाददाता : जम्मू नगर निगम की कमेटियों के चुनावों में प्रत्याशियों की तरफ से एक-एक पोलिंग एजेंट मौजूद रहेगा। ऐसा पहली बार होने जा रहा है। इससे पहले कभी भी कमेटियों के चुनाव पोलिंग एजेंट की मौजूदगी में नहीं हुए। नगर निगम ने एक आदेश जारी कर निगम की पब्लिक हेल्थ एंड सेनिटेशन कमेटी, साेशल जस्टिस कमेटी और स्वच्छ भारत कमेटी के 19 जनवरी को होने जा रहे चुनावों के दौरान प्रत्याशी की तरफ से एक-एक पोलिंग एजेंट रखने को कहा है।
निगम की सचिव टीना महाजन ने एक आदेश जारी कर सभी प्रत्याशियों को 16 जनवरी दोपहर तक अपना पोलिंग एजेंट नियुक्त कर उसका नाम दर्ज करवाने को कहा है। इस आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नगर निगम में कांग्रेस के चीफ व्हिप द्वारका चाैधरी ने कहा है कि एकाएक पोलिंग एजेंट लगाने का आदेश ठीक नहीं लग रहा। उन्होंने कहा कि विगत दिवस उनकी अगुवाई में कांग्रेस व निर्दलीय कॉरपोरेटरों के प्रतिनिधिमंडल ने निगम आयुक्त अवनी लवासा से भेंट कर उन्हें यह मतदान गुप्ता होना चाहिए। इस संबंध में लिखित में भी कहा गया। अब अचानक निगम सचिव आदेश जारी कर बता रही हैं कि एक्ट में संशोधन के चलते इस बार पोलिंग एजेंट लगाए जाएंगे। उन्होंने इस आदेश की निंदा करते हुए 19 जनवरी को होने वाले कमेटियों के चुनावों की वोटिंग गुप्त रखने की अपील की।
निगम की पब्लिक हेल्थ एंड सेनिटेशन कमेटी के चेयरमैन पद के लिए कॉरपोरेटर नरेंद्र सिंह बंटी व सौबत अली, सोशल जस्टिस कमेटी के लिए कुलदीप सिंह व रितु चौधरी और स्वच्छ भारत कमेटी के लिए यशपाल शर्मा व इंद्र सिंह सूदन ने नामांकन भरा है। निगम की तीनों ही कमेटियों में भाजपा के पास बहुमत है। जीतने के लिए नौ में से पांच वोट चाहिए। भाजपा के पास दो कमेटियों में छह-छह और एक में पांच वोट हैं। विपक्षी कॉरपोरेटरों का कहना है कि भाजपा को इन चुनावों में हारने का डर सता रहा है। इसलिए आनन-फानन में पोलिंग एजेंट लगाने के आदेश जारी करवाए गए हैं।वहीं निगम सचिव टीना महाजन का कहना है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 2000 की धारा 36 में संशोधन के चलते पोलिंग एजेंट लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। शनिवार दोपहर तक प्रत्याशी को एक-एक पोलिंग एजेंट का नाम बताना है।