Jammu Kashmir: पचास बिस्तरों से अधिक क्षमता वाले अस्पताल स्थापित करें आक्सीजन जेनरेशन प्लांट
स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अटल ढुल्लू द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि क्लीनिकल प्रतिष्ठान अधिनियम 2010 की धारा दो के तहत 50 बिस्तरों से अधिक की क्षमता वाले सभी अस्पतालों के लिए आक्सीजन जेनरेशन प्लांट स्थापित करना अनिवार्य होगा।
जम्मू, राज्य ब्यूरो। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग कोई भी रिस्क नहीं उठाना चाहता है।
इसी को देखते हुए विभाग ने केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पचास बिस्तरों से अधिक की क्षमता वाले सभी निजी और सरकारी नर्सिंग होम, अस्पतालों को आक्सीजन जेनरेशन प्लांट स्थापित करने के निर्देश दिए हैं।
किसी भी मरीज को किसी भी परिस्थिति में परेशानी न हो
स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अटल ढुल्लू द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि क्लीनिकल प्रतिष्ठान(पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम 2010 की धारा दो के तहत अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए पचास बिस्तरों से अधिक की क्षमता वाले सभी अस्पतालों के लिए आक्सीजन जेनरेशन प्लांट स्थापित करना अनिवार्य होगा। आदेश में कहा गया है कि आक्सीजन प्लांट मरीजों की सुविधा के अनुसार क्षमता वाले होने चाहिए ताकि किसी भी मरीज को किसी भी परिस्थिति में परेशानी न हो।
जम्मू-कश्मीर के अधिकांश सरकारी अस्पतालों में आक्सीजन जेनरेशन प्लांट स्थापित कर दिए है
सरकार ने पहले से ही जम्मू-कश्मीर के अधिकांश सरकारी अस्पतालों में आक्सीजन जेनरेशन प्लांट स्थापित कर दिए है या फिर स्थापित कर रही है। सरकारी अस्पतालों में 174 आक्सीजन जेनरेशन प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य है। इससे सरकारी अस्पतालों में आक्सीजन जेनरेशन क्षमता लगातार बढ़ रही है। सरकार के इस नए आदेश से मरीजों को राहत मिलेगी। हालांकि जम्मू-कश्मीर में पचास बिस्तरों से अधिक क्षमता वाले बहुत कम निजी अस्पताल हैं। इनमें जम्मू संभाग में आचार्य श्री चंद्र मेडिकल कालेज और अस्पताल और नारायणा अस्पताल शामिल हैं।