New Guideline : अभी बंद ही रहेंगे शिक्षण संस्थान, 15 अगस्त को लोगों के इकट्ठे होने पर रहेगी छूट

इंडोर और आउट डोर समारोहों में लोगों के इकट्ठा होने की संख्या पहले की तरह 25 ही रहेगी मगर स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी में छूट रहेगी। जिला मजिस्ट्रेट को कोरोना की रोकथाम के लिए उपयुक्त व्यवहार का पालन सुनिश्चित बनाना होगा।

By Lokesh Chandra MishraEdited By: Publish:Sun, 08 Aug 2021 05:29 PM (IST) Updated:Sun, 08 Aug 2021 05:29 PM (IST)
New Guideline : अभी बंद ही रहेंगे शिक्षण संस्थान, 15 अगस्त को लोगों के इकट्ठे होने पर रहेगी छूट
स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी में छूट रहेगी।

जम्मू, राज्य ब्यूरो : जम्मू कश्मीर में अगले आदेश तक सभी स्कूल, उच्च शिक्षण संस्थान, कोचिंग केंद्र बंद रहेंगे। हालांकि शिक्षण संस्थानों को वैक्सीनेशन वाले स्टाफ को प्रशासनिक कार्यों के लिए सीमित संख्या में बुलाने की अनुमति होगी। इंडोर और आउट डोर समारोहों में लोगों के इकट्ठा होने की संख्या पहले की तरह 25 ही रहेगी, मगर स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी में छूट रहेगी। इस दौरान जिला मजिस्ट्रेट को कोरोना की रोकथाम के लिए उपयुक्त व्यवहार का पालन सुनिश्चित बनाना होगा।

जम्मू कश्मीर के सभी बीस जिलों में रात का कर्फ्यू रात आठ बजे से सुबह सात बजे तक जारी रहेगा। जम्मू-कश्मीर में किसी भी जिले में वीकेंड कर्फ्यू नहीं होगा। जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अटल डुल्लु, गृह विभाग के प्रमुख सचिव, जम्मू और कश्मीर के डिवीजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, पुलिस अधिकारियों के साथ जम्मू-कश्मीर में कोरोना की स्थिति पर 6 अगस्त, 2021 को विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में प्रति दस लाख की तुलना में सप्ताह में आने वाले मामलों, संक्रमण दर, अस्पतालों में बेड की क्षमता, वैक्सीनेशन अभियान पर ध्यान देने पर जोर दिया गया। राज्य कार्यकारी समिति ने पाया कि पिछले सप्ताह के मुकाबले कोरोना की स्थिति में लगातार सुधार आ रहा है। लोगों के हितों को देखते हुए कोरोना की रोकथाम के लिए मौजूदा दिशा निर्देशों का पालन जारी रखने का फैसला किया गया। राज्य कार्यकारी समिति ने आपदा प्रबंधन कानून 2005 की धारा 24 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश जारी रहेंगे।

फैसले में कहा गया कि स्वतंत्रता दिवस समारोहों के सिलसिले में स्टाफ को प्रशासनिक कार्यों के लिए और विद्यार्थियों को समारोहों की तैयारियों के लिए बुलाया जा सकता है, मगर इसकी सीमा 25 होगी। इस दौरान कोरोना की रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित बनाना होगा। पंचायत स्तर पर कोरोना मामलों की निगरानी जारी रहेगी। अपने अधीन आने वाले ब्लाक पर डिप्टी कमिश्नर नजर रखेंगे। टेस्टिंग, ट्रेकिंग, ट्रीटिंग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर यह सुनिश्चित करेंगे कि कोरोना की रोक थाम के लिए उपयुक्त व्यवहार को जारी रखा जाएगा। कोरोना संक्रमण दर चार फीसद से अधिक न हो। इसके लिए शापिंग माल, बाजारों, कार्यालयों में नजर रखी जाएगी।

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