Delimitation Commission in J&K : छह जुलाई से जम्मू-कश्मीर के दौरे पर आएगा परिसीमन आयोग का दल

चुनाव आयोग ने जानकारी दी है कि परिसीमन आयोग का एक दल छह से नौ जुलाई के बीच जम्मू-कश्मीर का दौरा करेगा। इस दौरान प्रदेश के राजनीतिक दलों के नेताओं के अलावा जनप्रतिनिधियों से बातचीत कर नए विधानसभा के गठन को लेकर नब्ज टटोली जाएगी।

By Lokesh Chandra MishraEdited By: Publish:Wed, 30 Jun 2021 04:09 PM (IST) Updated:Wed, 30 Jun 2021 04:20 PM (IST)
Delimitation Commission in J&K  : छह जुलाई से जम्मू-कश्मीर के दौरे पर आएगा परिसीमन आयोग का दल
परिसीमन आयोग का एक दल छह से नौ जुलाई के बीच जम्मू-कश्मीर का दौरा करेगा।

जम्मू, जेएनएन : जम्मू-कश्मीर में विधानसभा क्षेत्र के परिसीमन की प्रक्रिया में और तेजी आई है। चुनाव आयोग ने जानकारी दी है कि परिसीमन आयोग का एक दल छह से नौ जुलाई के बीच जम्मू-कश्मीर का दौरा करेगा। इस दौरान प्रदेश के राजनीतिक दलों के नेताओं के अलावा जनप्रतिनिधियों से बातचीत कर नए विधानसभा क्षेत्र के गठन को लेकर नब्ज टटोली जाएगी। प्रदेश प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात कर परिसीमन की प्रारंभिक रूपरेखा पर चर्चा की जाएगी। इसी आधार पर आगे की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

परिसीमन आयोग के जम्मू-कश्मीर दौरे के संबंध में फैसला आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई और मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) सुशील चंद्र की अध्यक्षता में बुधवार को दिल्ली में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में लिया गया। दरअसल, परिसीमन को लेकर विभिन्न संगठनों की ओर से कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। आयोग का दल इन आशंकाओं को प्रदेश के दौरे के दौरान दूर करने का प्रयास करेगा। ताकि किसी प्रकार का गतिरोध न हो।

बीते सप्ताह प्रधानमंत्री नरेेंद्र केे साथ हुई सर्वदलीय बैठक के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों ने कहा था कि परिसीमन की प्रकिया में सिर्फ कुछ लोगों को ही शामिल करना गलत होगा। सभी वर्गों से राय लेनी चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए परिसीमन आयोग का दल जम्मू-कश्मीर दौरे पर आयोगा। ज्ञात रहे कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में राजनीतिक जड़ता को भंग कर जल्द विधानसभा चुनाव कराना चाहती है। इसलिए जल्द से जल्द परिसीमन प्रक्रिया पूरी करना चाहती है। बीते साल इसके लिए केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय की रिटायर न्यायाधीश रंजना देसाई के नेतृत्व में परिसीमन आयोग का गठन किया था।

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