Fireworks Business In Jammu : अनुमति के बिना बम-पटाखों की बिक्री-भंडारण किया तो होगी सख्त कार्रवाई

Fireworks Business In Jammu दीवाली की आतिशबाजी के लिए पटाखों की बिक्री के लिए प्रशासन की ओर से स्थानों की निशानदेही की जाएगी और वांछित विक्रेताओं को अग्निशमन विभाग पुलिस नगरनिगम व नगरपालिका तथा राजस्व विभाग से इसकी एनओसी लेनी होगी।

By Rahul SharmaEdited By: Publish:Wed, 20 Oct 2021 09:18 AM (IST) Updated:Wed, 20 Oct 2021 09:18 AM (IST)
Fireworks Business In Jammu : अनुमति के बिना बम-पटाखों की बिक्री-भंडारण किया तो होगी सख्त कार्रवाई
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 31 नवंबर 2021 तक प्रभावी रहेगा।

जम्मू, जागरण संवाददाता : जम्मू जिला प्रशासन ने बम-पटाखों की बिक्री व भंडारण पर रोक लगाते हुए कहा है कि केवल वहीं लाेग इनका भंडारण व बिक्री कर सकते हैं जो चिन्हित स्थानों के लिए सभी एनओसी लाकर प्रशासन से अनुमति लेंगे।

जम्मू के डिप्टी कमिश्नर की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि दीवाली की आतिशबाजी के लिए पटाखों की बिक्री के लिए प्रशासन की ओर से स्थानों की निशानदेही की जाएगी और वांछित विक्रेताओं को अग्निशमन विभाग, पुलिस, नगरनिगम व नगरपालिका तथा राजस्व विभाग से इसकी एनओसी लेनी होगी।

आदेश में कहा गया है कि थोक व खुदरा व्यापारी तय मात्रा से अधिक बम-पटाखें नहीं रख सकते और दीवाली के बाद किसी को भी इनकी बिक्री की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 31 नवंबर 2021 तक प्रभावी रहेगा। 

आपको जानकारी हो कि दशहरे के बाद से ही व्यापारी पटाखों की बिक्री की अनुमति मिलने का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में डीसी जम्मू द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशा ने पटाखा व्यापार से जुड़े कारोबारियों की परेशानी बढ़ा दी है। दरअसल काफी व्यापारी ऐसे हैं, जिनके गोदाम शुरूआत में तो रिहायशी इलाकों से बाहर थे परंतु अब उनके आसपास आवासयीय कालोनियां बस गई हैं। ऐसे में उन्हें विभिन्न विभागों से एनओसी लेने में परेशानी हो सकती है।

यही नहीं दिवाली पर पटाखों की बिक्री के बाद जो माल बच जाता था, वे उसे अपने ही गोदाम में रख देते थे परंतु इस बार वे ऐसा भी नहीं कर पाएंगे। हालांकि डीसी जम्मू के इस आदेश के बाद पटाखा कारोबारी सभी औपचारिकताएं पूरी करने में जुट गए हैं। वहीं रिटेल व्यापारी डीसी जम्मू द्वारा चिन्हित की जाने वाली जगहों का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे उसके लिए आवेदन कर सकें। उन्होंने मांग की है कि प्रशासन जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करे ताकि वह समय पर स्टाल लगा सकें।

इन पटाखों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध : चाकलेट बम, चेन क्रैकर्स, धनी पटाखा, ददोमा, सेवन शॉट, राकेट बम, गारलेंट पटाखा व स्टैट बम। आदेश में कहा गया है कि यह बम-पटाखें अधिक वायु व ध्वनि प्रदूषण फैलाते है, लिहाजा किसी भी थोक या खुदरा व्यापारी को इन्हें बेचने की अनुमति नहीं होगी।

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