Crime In Jammu: एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज
Crime In Jammu गाड़ी की तलाशी के दौरान प्रतिबंधित दवाई एक्स-कफ की 4680 बोतलें बरामद हुई। आरोपित मोहम्मद शरीफ का दावा था कि उसके पास ड्रग्स लाइसेंस है लेकिन चार्जशीट में पुलिस ने बताया कि आरोपित का ड्रग्स लाइसेंस ड्रग्य एंड फूड कंट्रोल आर्गेनाइजेशन कश्मीर ने खारिज कर दिया था।
जम्मू, जेएनएफ: सेशन कोर्ट श्रीनगर ने एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार आरोपित अदनान नबी व मोहम्मद शरीफ भट्ट की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। चार्जशीट के मुताबिक 25 अगस्त 2020 को परिमपोरा पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल समीर अहमद ने रिपोर्ट किया कि वह पुलिस टीम के साथ फल मंडी के पास नाका ड्यूटी पर था।
चेकिंग के दौरान आल्टो कार को रोका तो ड्राइवर ने वहां से भागने का प्रयास किया लेकिन उन्होंने उसे दबोच लिया। गाड़ी में एक दूसरा आदमी भी था। पूछने पर उन्होंने अपना नाम अदनान व मोहम्मद शरीफ भट्ट बताया। गाड़ी की तलाशी के दौरान प्रतिबंधित दवाई एक्स-कफ की 4680 बोतलें बरामद हुई।
आरोपित मोहम्मद शरीफ का दावा था कि उसके पास ड्रग्स लाइसेंस है लेकिन चार्जशीट में पुलिस ने बताया कि आरोपित का ड्रग्स लाइसेंस ड्रग्य एंड फूड कंट्रोल आर्गेनाइजेशन कश्मीर ने खारिज कर दिया था। कोर्ट ने पाया कि कश्मीर घाटी में मादक तस्करी में संलिप्त लोग ड्रग्स लाइसेंस लेकर तस्करी का काम कर रहे हैं और ऐसे लोगों के साथ किसी तरह की नरमी नहीं बरती जा सकती।
कोर्ट ने कहा कि इस मामले का ट्रायल चल रहा है और ऐसे में आरोपितों की जमानत पर रिहाई से केस ट्रायल पर भी असर पड़ सकता है, लिहाजा इस समय आरोपितों की जमानत अर्जी मंजूर नहीं की जा सकती।
अज्ञात वाहन की टक्कर में मोटरसाइकिल सवार की मौत: क्षेत्र के देवीपुर इलाके में कार की टक्कर में मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान सुनील कुमार पुत्र बचन लाल निवासी सोहागिनी कानाचक्क के रूप में हुई है।युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहा थ कि देवीपुर के पास उसके मोटरसाइकिल को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। युवक की मौके पर ही मौत हो गई और उसे जब अखनूर अस्पताल पहुंचाया गया तो वहां डाक्टरों ने उसे मृत लाया घोषित कर दिया। इस हादसे के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।