Bar Closed In Jammu Kashmir : कोर्ट ने मांगा आबकारी विभाग से जवाब
इन निर्देशों के बाद बार मालिकों में रोष है। उनका कहना है कि आबकारी विभाग उन्हें प्रताड़ित कर रहा है। उनसे विभाग वह औपचारिकताएं दोबारा मांग रहा है जिनको वे लाइसेंस लेते समय पहले ही दे चुके हैं।
जम्मू, जागरण संवाददाता: आबकारी विभाग की ओर से जम्मू-कश्मीर में सभी बार बंद करवाए जाने पर हाईकोर्ट ने वित्त विभाग के आयुक्त सचिव, आबकारी विभाग के आयुक्त व उपायुक्त को नोटिस जारी कर बीस सितंबर तक पक्ष रखने का निर्देश दिया है। आबकारी विभाग के इस आदेश को कुछ बार संचालकों में हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने विभाग को बीस सितंबर तक पक्ष रखने व इस अवधि तक याचिकाकर्ताओं की मांग पर गौर करने का निर्देश दिया है।
आबकारी विभाग ने जम्मू कश्मीर में सभी बार संचालकों को माैखिक आदेश जारी कर अपनी बार बंद करने के निर्देश वीरवार को जारी किए थे।
इन निर्देशों के बाद बार मालिकों में रोष है। उनका कहना है कि आबकारी विभाग उन्हें प्रताड़ित कर रहा है। उनसे विभाग वह औपचारिकताएं दोबारा मांग रहा है जिनको वे लाइसेंस लेते समय पहले ही दे चुके हैं। आबकारी विभाग के उस फरमान के खिलाफ बार मालिकों ने अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बार मालिकों काे उम्मीद है कि कोर्ट से उन्हें राहत मिलेगी और उनका व्यवसाय बंद होने से बच जाएगा। बार मालिकों को अब बीस सितंबर का इंतजार है जब आबकारी विभाग अपना पक्ष रखेगा।
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मोबाइल टावर हटाने की मांग खारिज
जम्मू, जेएनएफ : हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने मोहम्मद हबीब की उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कारगिल के बटालिक में बीएसएनएल की ओर से लगाए गए मोबाइल टावर को हटाने की मांग की थी। मोबाइल टावर को किसी दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने की मांग करते हुए उन्होंने कहा था कि यह टावर स्वास्थ्य केंद्र के निकट स्थापित किया गया है जोकि उचित नहीं। उन्हाेंने कहा कि टावर लगाने से पहले बीएसएनएल ने क्षेत्रीय लोगों से एनओसी भी नहीं ली। मामले की सुनवाई के दौरान बेंच ने पाया टावर लगाते समय सभी प्रावधानाें का पालन किया गया है, लिहाजा इसे हटाने के निर्देश नहीं दिए जा सकते।