Jammu Kashmir: सरकारी जमीन हड़पने के आरोप में पूर्व मंत्री लाल सिंह की पत्नी व पटवारी के खिलाफ चार्जशीट पेश

जांच में खुलासा हुआ कि कांता अंडोत्रा ने पटवारी रविंद्र सिंह के साथ मिलकर एक साजिश के तहत जमीन पर कब्जा किया। पटवारी ने जमीन की फर्द जारी किए जिसके आधार पर ट्रस्ट ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके निर्माण किया।

By Vikas AbrolEdited By: Publish:Thu, 28 Oct 2021 08:30 PM (IST) Updated:Thu, 28 Oct 2021 09:08 PM (IST)
Jammu Kashmir: सरकारी जमीन हड़पने के आरोप में पूर्व मंत्री लाल सिंह की पत्नी व पटवारी के खिलाफ चार्जशीट पेश
सीबीआई ने वीरवार को सीबीआई स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट पेश की।

जम्मू, जेएनएफ। सरकारी जमीन हड़पने के आरोप में पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह की पत्नी एवं पूर्व विधायक कांता अंडोत्रा तथा अन्य के खिलाफ दर्ज केस में सीबीआई ने वीरवार को सीबीआई स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट पेश की। सीबीआई ने पूर्व विधायक एवं कठुआ में चौधरी लाल सिंह के पारिवारिक एजुकेशनल ट्रस्ट की तत्कालीन चेयरपर्सन कांता अंडोत्रा तथा मुट्ठी हरदो के तत्कालीन पटवारी रविंद्र सिंह के खिलाफ सरकारी जमीन पर कब्जा करने के आरोप में चार्जशीट पेश की है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों आरोपितों की अग्रिम जमानत अर्जी भी मंजूर कर ली है।

केस के मुताबिक सीबीआई ने 12 सितंबर 2020 को कांता अंडोत्रा व अन्य पर केस दर्ज किया था और प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपित कांता अंडोत्रा ने राजस्व व वन विभाग के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत के साथ जेएंडके एगरेरियन रिफार्म्स एक्ट का उल्लंघन कर सरकारी जमीन पर कब्जा किया। इसे लेकर सीबीआई ने 15 सितंबर को कांता अंडोत्रा के जम्मू व कठुआ में दस ठिकानों पर छापे भी मारे।

जांच में खुलासा हुआ कि कांता अंडोत्रा ने पटवारी रविंद्र सिंह के साथ मिलकर एक साजिश के तहत जमीन पर कब्जा किया। पटवारी ने जमीन की फर्द जारी किए जिसके आधार पर ट्रस्ट ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके निर्माण किया।वहीं मामले की सुनवाई के दौरान दोनों आरोपितों की ओर से अग्रिम जमानत अर्जी भी पेश की गई थी। कांता अंडोत्रा के वकील ने पांच दिसंबर 2020 व 19 जुलाई 2021 को हाईकोर्ट की ओर से दी गई जमानत का आदेश पेश करते हुए याची की जमानत को जारी रखने की मांग की। वहीं रविंद्र सिंह के वकील ने भी जमानत अर्जी पेश करते हुए कहा कि याची जांच में पूरा सहयोग कर रहा है, लिहाजा उसकी जमानत अवधि को आगे बढ़ाया जाए। सीबीआई कोर्ट ने दोनों को 50-50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत देते हुए कहा कि दोनों आरोपित जांच में पूरा सहयोग करेंगे और बुलाए जाने पर कोर्ट में पेश होने के साथ केस से जुड़े गवाहों से किसी तरह से संपर्क करने या उन्हें प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगे।

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