Jammu Kashmir: भर्ती घोटाले के आरोपित सीनियर असिस्टेंट की जमानत याचिका दूसरी बार खारिज

सोशल मीडिया पर एक नियुक्ति आदेश जारी हुआ था। जिसमें न्यायालय में 33 लोगों की जूनियर असिस्टेंट और 33 चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की भर्ती के बारे में जानकारी दी गई थी। आदेश में बताया गया था कि एडवोकेट जनरल जम्मू कश्मीर के कार्यालय से यह आदेश जारी हुई है।

By Vikas AbrolEdited By: Publish:Tue, 07 Dec 2021 10:20 AM (IST) Updated:Tue, 07 Dec 2021 10:20 AM (IST)
Jammu Kashmir: भर्ती घोटाले के आरोपित सीनियर असिस्टेंट की जमानत याचिका दूसरी बार खारिज
विशेष जज भ्रष्टाचार निरोधक कोर्ट कश्मीर सीएल बोरिया ने कहा कि आरोपित सरकारी कर्मचारी है।

जम्मू, जेएनएफ । विशेष जज भ्रष्टाचार निरोधक कोर्ट कश्मीर में एडवोकेट जनरल कश्मीर कार्यालय में तैनात सीनियर असिस्टेंट मोहम्मद याकूब बट को जमानत देने से इनकार कर दिया है। सीनियर असिस्टेंट को क्राइम ब्रांच कश्मीर में भर्ती घोटाले में गिरफ्तार किया है।

कोर्ट में दायर मामले में बताया गया कि सोशल मीडिया पर एक नियुक्ति आदेश जारी हुआ था। जिसमें न्यायालय में 33 लोगों की जूनियर असिस्टेंट और 33 चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की भर्ती के बारे में जानकारी दी गई थी। आदेश में बताया गया था कि एडवोकेट जनरल जम्मू कश्मीर के कार्यालय से यह आदेश जारी हुई है। वायरल हो रहे फर्जी आदेश की जांच का जिम्मा क्राइम ब्रांच कश्मीर को सौंपा गया था।

जांच के दौरान क्राइम ब्रांच अधिकारियों ने पाया कि असिस्टेंट सीनियर असिस्टेंट मोहम्मद याकूब बट ने कुछ दलालों के साथ मिलकर युवाओं से उन्हें नौकरी दिलवाने के एवज में लाखों रुपए लिए थे। युवाओं से रुपये लेने के बाद उन्हें विश्वास में लेने के लिए फर्जी नियुक्ति आदेश को वायरल कर दिया गया था।

मामले की सुनवाई के दौरान विशेष जज भ्रष्टाचार निरोधक कोर्ट कश्मीर सीएल बोरिया ने कहा कि आरोपित सरकारी कर्मचारी है। उस पर लगे आरोप बहुत संगीन है। ऐसे मामले में उसे जमानत देना सही नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि यदि जांच के इस दौर पर आरोपित को जमानत मिल जाती है तो वह सबूतों से छेड़छाड़ करने के अलावा गवाहों को भी प्रभावित कर सकता है। कोर्ट ने इससे पूर्व भी आरोपी की जमानत याचिकाओं एक बार पहले भी खारिज किया था। 

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