Coronavirus in Jammu Kashmir: जम्मू-कश्मीर के 16 जिलों में शुरू हुई आर्थिक गतिविधियां

श्रीनगर बारामूला बडगाम व जम्मू में वीरवार सुबह सात बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। अगर इन चार जिलों में कोरोना कर्फ्यू को आगे नहीं बढ़ाया तो वीरवार से जम्मू में भी इन गतिविधियों की अनुमति मिल जाएगी।

By Rahul SharmaEdited By: Publish:Mon, 03 May 2021 12:36 PM (IST) Updated:Mon, 03 May 2021 12:36 PM (IST)
Coronavirus in Jammu Kashmir: जम्मू-कश्मीर के 16 जिलों में शुरू हुई आर्थिक गतिविधियां
सभी निजी अस्पताल, क्लीनिक व नर्सिंग होम सामान्य रूप से काम करेंगे और ओपीडी भी चला सकेंगे।

जम्मू, जागरण संवाददाता: जम्मू-कश्मीर के 16 जिलों में आज सोमवार को आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गई। प्रदेश आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से रविवार को पूरे प्रदेश के जिलों को ग्रीन, ओरेंज व रेड जोन में विभाजित करने के बाद विभिन्न गतिविधियां शुरू करने की अनुमति दे दी गई। सरकार ने 29 अप्रैल को प्रदेश के 11 जिलों में कोरोना कर्फ्यू लगाया था और शेष 9 जिलों में 30 अप्रैल काे कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया था।

अब प्रदेश के चार जिलों, श्रीनगर, बारामूला, बडगाम व जम्मू को छोड़ सभी 16 जिलों में आज सोमवार सुबह सात बजे से कोरोना कर्फ्यू समाप्त होने से विभिन्न गतिविधियों की छूट दे दी गई है। श्रीनगर, बारामूला, बडगाम व जम्मू में वीरवार सुबह सात बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। अगर इन चार जिलों में कोरोना कर्फ्यू को आगे नहीं बढ़ाया तो वीरवार से जम्मू में भी इन गतिविधियों की अनुमति मिल जाएगी क्योंकि जम्मू को आरेंज जोन में रखा गया है।

इन गतिविधियों की मिली अनुमति

सभी निजी अस्पताल, क्लीनिक व नर्सिंग होम सामान्य रूप से काम करेंगे और ओपीडी भी चला सकेंगे। सभी ई-कामर्स एंड कोरियर सर्विस बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन व एयरपोर्ट पर कैंटीन खुल सकती है। रेड जोन में इसके लिए अनुमति लेनी होगी। सभी रेस्तरां होम डिलीवरी के साथ 100 फीसद क्षमता के साथ खुल सकते हैं। सभी होटल अपनी 100 फीसद क्षमता के साथ खुल सकते हैं। सभी शापिंग मॉल एसओपी का पालन करते हुए खुल सकते हैं। रेड जोन में शापिंग मॉल में दुकानें रोटेशन पर 50 फीसद खुलेंगी। शापिंग मॉल में सभी फूड कोर्ट व बच्चों के गेमिंग जोन खुल सकते हैं। स्टेडियम व स्पोर्ट्स कम्पलेक्स 50 फीसद दर्शकों के साथ खुल सकते हैं। सभी बैंक व वित्तीय संस्थान शराब की दुकानें व फैक्टरियां। सैलून प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन व अन्य तकनीकी लोग काम कर सकते हैं। ऑटो रिक्शा व टैक्सी चलाने की अनुमति। निजी गाड़ी में अंतर-जिला यात्रा पर किसी तरह की कोई रोक नहीं। रेड, ओरेंज व ग्रीन जोन में सभी औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों को 100 फीसद क्षमता के साथ काम करने की अनुमति। रेड व ओरेंज जोन में म्यूनिसिपल क्षेेत्रों में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों में 75 फीसद कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति।

रेड जोन के जिलों के लिए प्रतिबंध

सभी दुकानें रोटेशन के आधार पर 50 फीसद खुल सकती है और इनका समय सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक होगा। स्टेडियम व स्पोर्ट्स काम्पलेक्स में खेल गतिविधियां तो होंगी लेकिन दर्शक नहीं जा सकते। ऑटो रिक्शा व टैक्सियां 50 फीसद चलेंगी। इसके लिए संबंधित डिप्टी कमिश्नर शेड्यूल बनाएंगे।
chat bot
आपका साथी