Jammu Kashmir: बिना अनुमति उच्च शिक्षा हासिल करने वाले शिक्षकों पर होगी कार्रवाई, छुट्टी देने पर डीडीओ को भरना पड़ेगा जुर्माना
शिक्षा विभाग ने इस संदर्भ में सर्कुलर जारी कर दिया है। सर्कुलर में कहा गया है कि किसी भी शिक्षक को उच्च शिक्षा हासिल करने से पहले विभाग से कम से कम छह महीने पहले अनुमति लेनी होगी। विभाग अपने कामकाज की समीक्षा कर फैसला करेगा।
जम्मू, जागरण संवाददाता । शिक्षा विभाग नेे अब उन शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं जो विभाग से बिना अनुमति लिए उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं। इतना ही नहीं उन शिक्षकों को पढ़ाई के लिए छुट्टी देने वाले डीडीओ को भी इसका हर्जाना बढ़ेगा और शिक्षकों की छुट्टियों मेें दिया गया वेतन डीडीओ की जेब से कटेगा। यानि सरकार को छुट्टी से होने वाले नुकसान की भरपाई डीडीओ को करने पड़ेगी।
शिक्षा विभाग ने इस संदर्भ में सर्कुलर जारी कर दिया है। सर्कुलर में कहा गया है कि किसी भी शिक्षक को उच्च शिक्षा हासिल करने से पहले विभाग से कम से कम छह महीने पहले अनुमति लेनी होगी। विभाग अपने कामकाज की समीक्षा कर फैसला करेगा कि शिक्षक को इसकी अनुमति दी जाए या नही। अपने काम को प्रभावित होता देख विभाग अनुमति को टाल सकता है। वहीं शिक्षा विभाग ने पाया है कि कई कर्मचारी विशेषकर शिक्षक काफी संख्या में बिना अनुमति के ही छुट्टियां लेकर उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं। इससे विभाग का कामकाज प्रभावित होता है।
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस समय जिन शिक्षकों को 31 दिसंबर, 2020 तक अनुमति दी गई है, उनकी डिग्रियां ही उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद विभाग मान्य करेगा। यानि इसके बाद विभाग ने न तो किसी को अनुमति दी है और न ही किसी की डिग्री मान्य की जाएगी। ऐसे में अगर काेई कर्मचारी या शिक्षक उच्च शिक्षा हासिल करना चाहता है तो वह विभाग से पहले अनुमति ले। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त सचिव नसीर अहमद वानी का कहना है कि अगर इस आदेश में कहीं कोताही पाई गई तो उस डीडीओ को भी हर्जाना भरना पड़ेगा जो शिक्षक को उच्च शिक्षा के लिए छुट्टी देगा। यह हर्जाना डीडीओ के निजी अकाउंट से काटा जाएगा यानि उसकी जेब से कटेगा। इस संदर्भ में शिक्षा विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं।