कोरोना कर्फ्यू में थोड़ी ढील, भंडारों और जगरातों पर प्रतिबंध जारी
जिला उपायुक्त राघव शर्मा ने बताया कि कोविड संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिए लगाए गए कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों में छूट प्रदान की गई है।
जागरण संवाददाता, ऊना : जिला उपायुक्त राघव शर्मा ने बताया कि कोविड संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिए लगाए गए कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों में छूट प्रदान की गई है। जिले में दुकानें पूर्व की भांति सोमवार से शुक्रवार और शनिवार व रविवार के आधार पर ही खुलेंगी जबकि उनका समय सुबह नौ से सायं पांच बजे तक किया गया है। इसके अलावा सभी प्रकार के सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक अन्य सामूहिक आयोजनों पर आगामी आदेशों तक प्रतिबंध रहेगा। शादी समारोहों व अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। भंडारे, भागवत कथा और जगरातों पर प्रतिबंध जारी रहेगी। सभी धार्मिक स्थल आम नागरिकों के लिए बंद रहेंगे। पर्यटन इकाईयों, हेयर सैलून व ब्यूटी पार्लर को कोविड-19 सुरक्षा मानकों के अनुरूप खोलने की अनुमति होगी। सिनेमा हॉल, जिम, खेल परिसर, स्वीमिग पूल, थियेटर, मनोरंजन पार्क भी बंद रहेंगे।
उपायुक्त ने बताया कि जिले की परिधि के भीतर चलने वाले सार्वजनिक परिवहन को अब 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलाने की अनुमति प्रदान की गई है। साथ ही परिवहन विभाग द्वारा जारी एसओपी की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
अंतरराज्यीय सार्वजनिक परिवहन पर प्रतिबंध जारी
अंतरराज्यीय सार्वजनिक परिवहन अभी भी प्रतिबंधित रहेगा। अंतरराज्यीय आवाजाही के लिए अब आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है जबकि हिमाचल में प्रवेश के लिए कोविड ई-पास की व्यवस्था जारी रहेगी। उन्होंने जिला में प्रवेश करने वालों का आह्वान किया है कि कोविड ई-पास पोर्टल पर पंजीकरण करने पर संबंधित एसडीएम द्वारा पास अप्रूव होने के उपरांत ही यात्रा शुरू करें। उन्होंने 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति और गर्भवती व धात्री महिलाओं से बेवजह घर से बाहर न निकलने की अपील की है।