पंचायतें लगाएंगी कोविड अनुरूप व्यवहार की अवहेलना पर जुर्माना

जिले की सभी 245 ग्राम पंचायतों ने कोविड अनुरूप व्यवहार करने के पंचायतवासियों को निर्देश जारी कर दिए हैं।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 09 May 2021 08:29 PM (IST) Updated:Sun, 09 May 2021 08:29 PM (IST)
पंचायतें लगाएंगी कोविड अनुरूप व्यवहार की अवहेलना पर जुर्माना
पंचायतें लगाएंगी कोविड अनुरूप व्यवहार की अवहेलना पर जुर्माना

जागरण संवाददाता, ऊना : जिले की सभी 245 ग्राम पंचायतों ने कोविड अनुरूप व्यवहार करने के पंचायतवासियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। पंचायतों ने निर्देशों की प्रतियां सार्वजनिक स्थानों पर लगा दी हैं ताकि सभी पंचायतवासी इन आदेशों से अवगत हो सकें। अवहेलना करने पर 1000 रुपये जुर्माने का प्रविधान किया गया है।

पंचायत में घर से बाहर निकलने पर सही ढंग से मास्क पहनना होगा। कोविड-19 के लक्षण आने पर अनिवार्य रूप से टेस्ट करवाने होगे। संक्रमण से अत्यधिक प्रभावित राज्यों पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, व कर्नाटक से आने वाले सभी व्यक्ति अलग कमरे में रहेंगे तथा अपना टेस्ट करवाएंगे। इसके अतिरिक्त संक्रमित मरीज आशा वर्कर की सलाह के अनुरूप घर के अंदर ही रहेंगे तथा दैनिक उपयोग की वस्तुओं के लिए वार्ड पंच से संपर्क करेंगे। जिला प्रशासन की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। अनुमति के साथ ही शादी व अंतिम संस्कार के कार्यक्रम अधिकतम 20 लोगों के साथ किए जा सकते हैं। गांव में किसी भी प्रकार के भोज, भंडारे व जगराते का आयोजन नहीं किया जाएगा। पंचायतों के प्रधान, उपप्रधान तथा वार्ड पंच, पंचायतवासियों को निर्देश देने के लिए सक्षम होंगे तथा निर्देशों की अवहेलना करने पर जुर्माना लगाने के लिए भी अधिकृत होंगे।

ग्राम पंचायत भगड़ा के प्रधान स्वर्ण सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन के निर्देश पर पंचायत ने ये निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही लोगों को इन निर्देशों की जानकारी प्रदान की जा रही है।

मुच्छाली पंचायत के प्रधान विजय शर्मा ने कहा कि कोरोना महामारी के समय में सभी को इन निर्देशों का पालन करना चाहिए, ताकि संक्रमण को फैलने से बचाया जा सके। सभी लोग पंचायतों के साथ सहयोग करें। उपायुक्त राघव शर्मा ने कहा कि पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायतों को महामारी के प्रसार को दूर करने और रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए अधिकृत किया गया है। इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंचायतों ने निर्देश पारित किए हैं ताकि पंचायत में रहने वाले लोगों को महामारी के दौर में अपने दायित्व का पता चल सके और कोरोना संक्रमण को रोकने में मदद मिल सके।

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