त्योहारी सीजन में सिर्फ ग्रीन पटाखों के ही भंडारण व बिक्री की अनुमति

आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार दशहरा व दिवाली पर केवल ग्रीन पटाखों के ही भंडारण बिक्री व इस्तेमाल की अनुमति होगी तथा साधारण पटाखों का भंडारण करना व बेचना प्रतिबंधित किया गया है।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 27 Sep 2021 04:31 PM (IST) Updated:Mon, 27 Sep 2021 04:31 PM (IST)
त्योहारी सीजन में सिर्फ ग्रीन पटाखों के ही भंडारण व बिक्री की अनुमति
त्योहारी सीजन में सिर्फ ग्रीन पटाखों के ही भंडारण व बिक्री की अनुमति

जागरण संवाददाता, ऊना : आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार दशहरा व दिवाली पर केवल ग्रीन पटाखों के ही भंडारण, बिक्री व इस्तेमाल की अनुमति होगी तथा साधारण पटाखों का भंडारण करना व बेचना प्रतिबंधित किया गया है। साधारण पटाखे बेचने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यह जानकारी सोमवार को उपायुक्त राघव शर्मा ने दी।

पर्यावरण हितैषी हैं ग्रीन पटाखे

राघव शर्मा ने बताया कि ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल से पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचता है। इन पटाखों को राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी) द्वारा इजाद किया गया है। इस तरह के पटाखे को पर्यावरण हितैषी माना गया है। ग्रीन पटाखे दिखने में पारंपरिक पटाखों जैसे ही होते हैं, लेकिन इनके जलने पर प्रदूषण अपेक्षाकृत कम होता है। यह न सिर्फ जलने पर पानी के अणु पैदा करते हैं जिसके कारण पटाखों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रित होता है बल्कि यह धूल को सोखने की क्षमता रखते हैं। इन्हें जलाने पर हानिकारक गैसें भी कम निकलेंगी और प्रदूषण भी 50 प्रतिशत तक कम होगा। दिवाली पर रात आठ से 10 बजे के बीच कर सकेंगे आतिशबाजी

दिवाली व गुरुपर्व जैसे त्योहारों पर रात आठ से 10 बजे के बीच तथा क्रिसमस व नववर्ष के दौरान रात 11.55 से 12.30 बजे के बीच ही पटाखों के प्रयोग की अनुमति रहेगी। पटाखों को अग्निरोधक सामग्री से बनी अलग शेड में रखना होगा, जहां कोई अनाधिकृत व्यक्ति न जा सके। पटाखों की शेड और विक्रय करने का स्थान एक दूसरे से कम से कम तीन मीटर की दूरी पर हो। शेड का मुख एक दूसरे की ओर नहीं होना चाहिए। पटाखा शेड में तेल के दीपक, गैस लैंप आदि ज्वलनशील चीजों का प्रयोग न करें, केवल बिजली की रोशनी का प्रयोग करें। एक जगह पर 50 से अधिक पटाखा दुकानें नहीं होगी। अस्थायी तौर पर स्थापित किए जाने वाले स्टाल, दुकान अथवा शेड में सभी प्रकार की सावधानियां बरतनी होंगी। दुकान में रखना होगा पर्याप्त पानी

किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए दुकान में पर्याप्त पानी रखना होगा। पटाखा दुकान सड़क व बिजली के पोल से कम से कम छह मीटर की दूरी पर हो। पटाखों की बिक्री करने से पहले अपने नजदीकी अग्निशमन अधिकारी से परामर्श लेकर सुरक्षित स्थान का चयन करें। आतिशबाजी के प्रदर्शन के लिए दुकान की खिड़की का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। पटाखों को अग्निरोधक गोदाम में ही रखा जाएगा। एसडीएम से लाइसेंस प्राप्त किए बिना किसी भी व्यक्ति द्वारा पटाखों की बिक्री नहीं की जाएगी। उन्होंने पुलिस को निर्देश दिए कि विभाग यह सुनिश्चित करे कि केवल निर्धारित समय और स्थान पर ही आतिशबाजी की बिक्री व प्रयोग हो।

chat bot
आपका साथी