राष्ट्रीय व राज्य राजमार्ग में नो पार्किंग जोन तय

उपायुक्त ऊना ने जारी किए आदेश किसी को आपत्ति हो तो वह 30 तक के भीतर दर्ज करवाएं आपत्ति जा

By JagranEdited By: Publish:Wed, 08 Jul 2020 06:59 PM (IST) Updated:Thu, 09 Jul 2020 06:18 AM (IST)
राष्ट्रीय व राज्य राजमार्ग में नो पार्किंग जोन तय
राष्ट्रीय व राज्य राजमार्ग में नो पार्किंग जोन तय

उपायुक्त ऊना ने जारी किए आदेश, किसी को आपत्ति हो तो वह 30 तक के भीतर दर्ज करवाएं आपत्ति जागरण संवाददाता, ऊना : हरोली उपमंडल में राष्ट्रीय उच्चमार्ग व राज्य राजमार्ग पर नो पार्किग जोन निर्धारित किए गए हैं। अब ऐसे स्थानों को कोई वाहन पार्किग के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इससे पहले इन मार्गों पर कई वाहन खड़े रहते थे, जिससे वहां दुर्घटनाओं का भी भय रहता था। बुधवार को जिला दंडाधिकारी संदीप कुमार ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 तथा 117 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें उन्होंने हरोली उपमंडल के राष्ट्रीय उच्चमार्ग व राज्य राजमार्ग में नो पार्किग जोन निर्धारित कर दिए हैं। अधिसूचना जारी करते हुए जिला दंडाधिकारी ने बताया कि हरोली उपमंडल के राज्य राजमार्ग हरोली बाजार से मिनी सचिवालय बिल्डिंग, राष्ट्रीय उच्चमार्ग घालूवाल बाजार से पुरी बेनक्वेट हॉल तथा पंजावर बाजार को नो पार्किग जोन निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि अगर आम जनता को इस बारे में आपत्ति है तो वह 30 दिन के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं।

16 पंचायतों में 1.26 करोड़ रुपये से मनरेगा के तहत होगी सड़कों की मरम्मत

पीडब्ल्यूडी उपमंडल डेरा बाबा रुद्रानंद बसाल के तहत आने वाली सड़कों की मरम्मत का कार्य मनरेगा में किया जाएगा। इस संबंध में एसडीओ पीडब्ल्यूडी केके शर्मा ने कहा कि मनरेगा के तहत सड़कों की मरम्मत के लिए 1.26 करोड़ रुपये की धनराशि शेल्फ में रखी गई है। उन्होंने कहा कि यह कार्य ग्राम पंचायत घंडावल. पनोह, त्यूड़ी, बसाल, धमांदरी, डठवाड़ा, नारी, नंगल सलांगड़ी, लाम, कुरियाला, टक्का, रायसरी, समूर, लमलैहड़ी, चंगर तथा थड़ा में किए जाएंगे।

रोजगार के लिए पंचायत से करें संपर्क

शर्मा ने कहा कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर के निर्देशानुसार सड़कों की मरम्मत का कार्य मनरेगा शेल्फ में डाला गया है ताकि विभाग की सड़कों का रखरखाव हो सके तथा बेरोजगार युवाओं को रोजगार भी मिले। उन्होंने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत रोजगार के इच्छुक व्यक्ति संबंधित पंचायत के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

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