शगुन योजना के आवेदन एकत्र करेंगे सीडीपीओ

15 दिन के भीतर पात्र अभ्यर्थियों की सूची भेजने के दिए निर्देश

By JagranEdited By: Publish:Tue, 22 Jun 2021 09:11 PM (IST) Updated:Tue, 22 Jun 2021 09:11 PM (IST)
शगुन योजना के आवेदन एकत्र करेंगे सीडीपीओ
शगुन योजना के आवेदन एकत्र करेंगे सीडीपीओ

जागरण संवाददाता, ऊना : जिले में शगुन योजना का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए महिला एवं बाल कल्याण विभाग ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश में एक अप्रैल, 2021 से प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना शगुन लागू हो गई है।

जिले में इस योजना का लाभ पात्र अभ्यर्थियों तक पहुंचाने के लिए विभाग की तरफ से सभी सीडीपीओ को 15 दिन के भीतर पात्रों की सूची सभी औपचारिकताएं पूर्ण करके भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इस योजना के तहत बेटी करी शादी के लिए सरकार 31 हजार रुपये की आर्थिक मदद प्रदान करती है।

क्या है योजना

शगुन योजना के तहत बीपीएल परिवार से संबंधित ऐसे माता-पिता या संरक्षक अथवा स्वयं लड़की यदि उसके माता-पिता जीवित नहीं हैं या लापता हैं, को शादी के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। योजना के तहत, लड़की की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और वह हिमाचल की स्थायी निवासी होनी चाहिए। यदि लड़की का विवाह ऐसे लड़के से होता है जो प्रदेश का स्थायी निवासी नहीं है तब भी वह इस योजना के तहत विवाह अनुदान के लिए पात्र मानी जाएगी। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए माता-पिता या अभिभावक अथवा स्वयं लड़की को संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना होगा।

उपायुक्त राघव शर्मा ने कहा कि इस योजना का लाभ लेने के लिए शादी की प्रस्तावित तारीख से दो माह पहले 31 हजार रुपये राशि का भुगतान किया जा सकता है। यदि विवाह पहले हो चुका है तो विवाह के छह माह के भीतर आवेदन किया जा सकता है। यदि आवेदक शादी के छह माह के बाद अर्जी देता है तो आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन स्वीकार होने के बाद आर्थिक मदद आवेदक के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।

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