उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करें केबल टीवी आपरेटर
केबल टीवी आपरेटर अपने ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने के साथ ही डिजिटल सिग्नल के माध्यम से ही सेवाएं प्रदान करें। यह बात वीरवार को उपायुक्त राघव शर्मा ने जिलास्तरीय निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।
जागरण संवाददाता, ऊना : केबल टीवी आपरेटर अपने ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने के साथ ही डिजिटल सिग्नल के माध्यम से ही सेवाएं प्रदान करें। यह बात वीरवार को उपायुक्त राघव शर्मा ने जिलास्तरीय निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि ट्राई ने उपभोक्ताओं को सुविधानुसार टीवी चैनल चुनने और उनका भुगतान करने की आजादी दी है। उपभोक्ता पसंद के चैनल या पैक को चुन सकते हैं। इसके अलावा सभी केबल आपरेटर के लिए दूरदर्शन के डीडी नेशनल, डीडी पंजाबी, लोकसभा टीवी तथा राज्यसभा टीवी सहित 24 चैनलों का प्रसारण करना अनिवार्य है।
केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 के तहत केबल टीवी आपरेटरों के लिए पंजीकरण करवाना आवश्यक है। कोई भी कानून व्यवस्था को बिगड़ाने वाले, अश्लील सामग्री या भावनाओं को भड़काने वाले कार्यक्रम तथा विज्ञापनों का प्रसारण न करें। कानून की अवेहलना करने पर कारावास या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं।
राघव शर्मा ने सभी केबल टीवी उपभोक्ताओं से कहा कि वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनें और अपनी शिकायत जिला लोक संपर्क कार्यालय को ईमेल आइडी पर या फिर दूरभाष नंबर 01975-226059 पर भेजे सकते हैं। इस दौरान केबल आपरेटरों ने उपायुक्त को अपनी समस्याओं से अवगत करवाया, जिस पर उन्होंने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।
इस मौके पर जिला लोक संपर्क अधिकारी अरुण पटियाल, समिति के सदस्य एवं प्रसार भारती संवाददाता राजेश शर्मा, डा. सतपाल सिंह, प्रधानाचार्य हिमोत्कर्ष कन्या महाविद्यालय कोटला खुर्द डा. आरके शर्मा और एडवोकेट सुरेश कुमार सहित जिले के विभिन्न केबल आपरेटर शामिल हुए।