एक कनाल में फसल नुकसान पर मिलेंगे 1200 रुपये

कृषि विभाग के उपनिदेशक अतुल डोगरा ने बताया कि फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए बीमा करवाएं।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 07 Dec 2021 05:16 PM (IST) Updated:Tue, 07 Dec 2021 05:16 PM (IST)
एक कनाल में फसल नुकसान पर मिलेंगे 1200 रुपये
एक कनाल में फसल नुकसान पर मिलेंगे 1200 रुपये

संवाद सहयोगी, ऊना : कृषि विभाग के उपनिदेशक अतुल डोगरा ने बताया कि मौसम के कारण फसलों को नुकसान से किसानों को होने वाली हानि की भरपाई के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई है। किसान 15 दिसंबर तक फसल का बीमा करवा सकते हैं।

गेहूं की फसल के लिए किसान को 18 रुपये प्रति कनाल प्रीमियम अदा करने पर 1200 रुपये प्रति कनाल बीमा की राशि प्राप्त होगी। 450 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रीमियम अदा करने पर 30000 रुपये बीमा की राशि मिलेगी। जिन किसानों ने पहले से बैंकों से कृषि ऋण लिया है, वे बैंकों के माध्यम से बीमा योजना के अंतर्गत बीमित रहेंगे, जबकि जो ऋणी किसान बीमा नहीं करवाना चाहते हैं, उन्हें आठ दिसंबर तक अपना घोषणा पत्र स्वयं बैंक में देना होगा।

गैर ऋणी किसान अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भूमि की फरद, स्व-सत्यापित फसल प्रमाणपत्र लेकर नजदीकी लोकमित्र केंद्र एवं पोर्टल के माध्यम से बीमा करवा सकते हैं। इन परिस्थितियों में मिलेगा बीमा का फायदा

उन्होंने बताया कि प्राकृतिक आपदा के कारण खड़ी फसल की पैदावार में कमी होने पर, जलभराव, ओलावृष्टि, भूस्खलन, बादल फटना व आसमानी बिजली से प्राकृतिक आग के कारण खड़ी फसल के नुकसान पर, फसली कटाई के 14 दिसंबर तक खेत में सुखाने के लिए रखी गई कटी फसल का चक्रवात, चक्रवातीय वर्षा, बेमौसमी वर्षा तथा ओलावृष्टि के अलावा कम वर्षा अथवा विपरीत मौसम की परिस्थितियों के कारण फसल न बीजी जाने पर इन योजनाओं के अंतर्गत किसानों को क्लेम दिया जाता है। 72 घंटे के भीतर देनी होगी नुकसान की जानकारी

अतुल डोगरा ने बताया कि किसान को फसल के पहुंचे नुकसान की जानकारी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, बैंक या फिर राज्य सरकार अधिकारी (कृषि विभाग) को देनी होगी। किसान को टोल फ्री नंबर 180011651, टेलीफोन संपर्क 0177-2671911 या ई-मेल पर संपर्क करके नुकसान होने के 72 घंटे के भीतर जानकारी देनी होगी।

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