उपचुनाव में वैकल्पिक दस्तावेज दिखा कर मतदाता डाल सकेंगे वोट

अर्की विधानसभा क्षेत्र में 30 अक्टूबर को होने जा रहे उपचुनाव के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र के अलावा 11 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज निर्धारित किए गए हैं।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 13 Oct 2021 04:26 PM (IST) Updated:Wed, 13 Oct 2021 04:26 PM (IST)
उपचुनाव में वैकल्पिक दस्तावेज दिखा
कर मतदाता डाल सकेंगे वोट
उपचुनाव में वैकल्पिक दस्तावेज दिखा कर मतदाता डाल सकेंगे वोट

संवाद सहयोगी, सोलन : अर्की विधानसभा क्षेत्र में 30 अक्टूबर को होने जा रहे उपचुनाव के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा फोटो पहचान पत्र के अतिरिक्त 11 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज निर्धारित किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कृतिका कुल्हारी ने बताया कि मतदाता इनमें से किसी भी दस्तावेज को दिखाकर मतदान कर सकते हैं।

निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार उपचुनाव में सभी मतदाताओं को मतदान के लिए अपना मतदाता पहचानपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि किसी मतदाता के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो वह निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता है। इसमें आधार कार्ड, मनरेगा जोब कार्ड, बैंक अथवा डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविग लाइसेंस, पैन कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, राज्य अथवा केंद्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों एवं विधायकों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र में से कोई एक दस्तावेज को वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि यदि कोई मतदाता किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करता है तो ऐसे पहचान पत्र को पहचान स्थापित करने के लिए तभी स्वीकृत किया जाएगा जब मतदाता का नाम उस मतदान केंद्र की निर्वाचक नामावली में उपलब्ध हो। यदि फोटोग्राफ के बेमेल होने के कारण मतदाता की पहचान न हो पाए तब मतदाता को उपरोक्त में से कोई एक वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

उन्होंने बताया कि प्रवासी निर्वाचक को मतदान केंद्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट के आधार पर ही पहचाना जाएगा। ऐसे मामलों में कोई अन्य पहचान दस्तावेज मान्य नहीं होगा।

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