खाताधारकों के हित सुरक्षित, अफवाहों पर न दें ध्यान
सोलन शहर के प्रतिष्ठित द बघाट अर्बन कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड में
जागरण संवाददाता, सोलन : सोलन शहर के प्रतिष्ठित द बघाट अर्बन कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड में समस्त खाताधारकों के हित सुरक्षित हैं और उन्हें किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आरबीआइ के निर्देशों पर शेयरधारकों की रोकी गई डिविडेंड अदा करने की प्रक्रिया नवंबर में आरंभ हो जाएगी। बैंक प्रबंधन ने फर्जी तरीके से करीब 84 लाख रुपये का ऋण लेने वाले शिमला के दो लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आरंभ कर दी है। अदालत के निर्देश पर बैंक में तैनात किए गए प्रशासक गौरव चौहान ने यह जानकारी सोमवार को पत्रकारों को दी।
उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से बैंक को लेकर कुछ भ्रामक प्रचार किया जा रहा था लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। बैंक में सभी खाताधारकों के हित पूरी तरह से सुरक्षित हैं और कोविडकाल में बैंक के बढ़े एनपीए को तीव्र गति से सुधारा जा रहा है। एनपीए दर 20 प्रतिशत तक पहुंच गई थी लेकिन इसके लिए विशेष टीम का गठन किया। इसका परिणाम यह रहा कि बैंक ने अपने करीब 110 करोड़ के एनपीए में से 48 करोड़ रुपये की रिकवरी तीन माह के भीतर करने में सफलता प्राप्त कर ली है।
उन्होंने बताया कि बैंक वर्ष 1970 में को-ओपरेटिव एक्ट के तहत पंजीकृत हुआ था और वर्ष 1997 में इसे बैंक का लाइसेंस प्राप्त हो गया था, जबकि इसकी सोलन शाखा को वर्ष 1993 में पूरी तरह कंप्यूटरीकृत कर दिया गया था। तब से लेकर आज तक बैंक दिन उन्नति कर रहा है और जिला के अलावा सिरमौर, ऊना, शिमला और कांगड़ा में भी इसकी शाखाएं खोली गई हैं। शिमला में दो लोगों ने बैंक के साथ धोखाधड़ी करके 60 व 24 लाख रुपए का ऋण लिया है। बैंक के संज्ञान में मामला आते ही इन लोगों के खिलाफ पुलिस में एफआइआर दर्ज करवा दी गई है और बैंक अधिनियम के तहत उनकी सारी प्रॉपर्टी को जब्त करने की कार्रवाई आरंभ हो गई है। किसी भी खाताधारक को कतई घबराने की जरूरत नहीं है और उनका धन पूरी तरह से बैंक के पास सुरक्षित है। इस मौके पर अदालत द्वारा नियुक्त प्रबंध निदेशक नीलम कश्यप (एआरसीएस) व कार्यवाहक एमडी संदीप उप्पल, बैंक के डीजीएम भूपेंद्र ठाकुर, एजीएम नंदलाल चौहान, सहायक प्रबंधक मंजीत कुमार, राजेश ठाकुर व गोपाल मेहता मौजूद रहे।