बीबीएन की चार धागा मिलों पर लगाए जुर्माने पर हाईकोर्ट ने लगाया स्टे

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से बीबीएन की चार धागा

By JagranEdited By: Publish:Fri, 15 Jan 2021 08:29 PM (IST) Updated:Fri, 15 Jan 2021 08:29 PM (IST)
बीबीएन की चार धागा मिलों पर लगाए जुर्माने पर हाईकोर्ट ने लगाया स्टे
बीबीएन की चार धागा मिलों पर लगाए जुर्माने पर हाईकोर्ट ने लगाया स्टे

संवाद सहयोगी, बद्दी : हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से बीबीएन की चार धागा एवं रंगाई मिलों पर नियमों की अवहेलना करने पर लगाए गए जुर्माने पर उच्च न्यायालय ने स्टे लगा दी है। स्थगन आदेश आ जाने के बाद अब न तो विभाग जुर्माना वसूल पाएगा और न ही संबंधित कंपनियों का विद्युत कनेक्शन काट पाएगा।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने औद्योगिक क्षेत्र बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ (बीबीएन) स्थित चार टेक्सटाइल इकाइयों को अपनी रंगाई प्रक्रिया को बंद करने के निर्देश दिए थे। इसके अलावा बोर्ड ने जल अधिनियम 1974 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1981 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 1.86 करोड़ रुपये का पर्यावरण मुआवजा भी लगाया था। बोर्ड के हवाले से पहली जनवरी को जारी आदेश में उल्लेख किया है कि बीबीएन स्थित दो कंपनियों के चार टैक्सटाइल यूनिट निर्धारित डिस्चार्ज मानकों का अनुपालन नहीं कर रही थी और इनलेट गुणवत्ता मानकों की भी अवहेलना हो रही थी, नतीजन बालद नदी में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा था। बोर्ड के बद्दी स्थित क्षेत्रीय अधिकारी को आदेश की अनुपालन करवाने और सात दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए थे।

नवंबर, 2019 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की ओर से गठित एक संयुक्त समिति ने निरीक्षण के दौरान पाया था कि बीबीएन की टैक्सटाइल यूनिट्स के छोड़े गए अपशिष्ट का सीईटीपी में सही ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था। इसी क्रम में एनजीटी ने जून, 2020 में बालद नदी में प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए ऐसी गतिविधियों को बंद करने और जिम्मेदार इकाइयों से पर्यावरण क्षतिपूर्ति वसूलने के निर्देश दिए थे। इसके बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इन कंपनियों को नोटिस जारी किए थे। इन आदेश को कंपनियों ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। कंपनियों के वकील आरएल सूद ने बताया कि 15 मार्च को अगली सुनवाई रखी है तब तक स्थगन आदेश लागू रहेगा।

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