औद्योगिक कामगारों और कर्मियों की पैदल आवाजाही रहेगी सीमित

संवाद सहयोगी सोलन जिला सोलन में सोमवार से आवश्यक वस्तुओं की दुकानें सुबह आठ से 11 बजे तक

By JagranEdited By: Publish:Sun, 09 May 2021 06:25 PM (IST) Updated:Sun, 09 May 2021 06:25 PM (IST)
औद्योगिक कामगारों और कर्मियों की पैदल आवाजाही रहेगी सीमित
औद्योगिक कामगारों और कर्मियों की पैदल आवाजाही रहेगी सीमित

संवाद सहयोगी, सोलन : जिला सोलन में सोमवार से आवश्यक वस्तुओं की दुकानें सुबह आठ से 11 बजे तक खुली रहेंगी। जिला दंडाधिकारी केसी चमन ने जिले में कोविड-19 संक्रमण मामलों में वृद्धि के दृष्टिगत छह मई को जारी आदेश में जनहित में आवश्यक संशोधन के संबंध में आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 10 मई सुबह छह बजे से 17 मई सुबह छह बजे तक लागू रहेंगे। वहीं इसके अलावा औद्योगिक कामगारों एवं कर्मियों की पैदल आवाजाही सीमित रहेगी। कामगारों एवं कर्मियों को फोटोयुक्त पहचान पत्र अपने साथ रखना होगा।

आदेशों के अुनसार सोलन जिले में अब रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्य पदार्थ, किराना, फल एवं सब्जी, दूध एवं दूध से बने पदार्थ, मीट तथा मछली, पशुचारा, बीज, खाद एवं कीटनाशक की दुकानों के अतिरिक्त अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। केवल वहीं दुकानें खुली रहेंगी जो मुख्य रूप से उपरोक्त का ही क्रय-विक्रय करती हों। इन दुकानों के खुलने का समय सुबह आठ से 11 बजे तक निर्धारित किया गया है। इन दुकानों में उत्पादों की आपूर्ति सुबह छह से आठ बजे तक आधा शटर खुला रखकर की जा सकेगी। वाहन शोरूम सहित अन्य सभी शोरूम बंद रहेंगे। निर्माण उपकरण एवं सीमेंट, सरिया जैसी निर्माण सामग्री की दुकानें अब बंद रहेंगी। दवा की दुकानों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। अनाज मंडी में एसओपी के तहत होगी गेहूं की खरीद

अनाज मंडी नालागढ़ में जहां भारतीय खाद्य निगम द्वारा वर्तमान में गेहूं की खरीद की जा रही है पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। कितु यहां उपस्थित सभी को प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड द्वारा जारी मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन करना होगा। इन निर्देशों का पालन एपीएमसी सचिव द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। जिले में स्थित अन्य एपीएमसी मंडियां सुबह पांच से दोपहर बाद दो बजे तक कार्य करती रहेंगी। कामगारों को साथ रखना होगा पहचान पत्र

औद्योगिक कामगारों एवं कर्मियों की पैदल आवाजाही सीमित रहेगी। अब औद्योगिक कामगारों एवं कर्मियों को शिफ्ट आरंभ होने से 30 मिनट पूर्व एवं शिफ्ट समाप्त होने के 30 मिनट बाद तक ही पैदल आवागमन की अनुमति होगी। औद्योगिक कामगारों एवं कर्मियों को फोटोयुक्त पहचान पत्र जिसमें शिफ्ट की जानकारी हो अपने साथ रखना होगा। 11 बजे के बाद उचित कारण के अतिरिक्त पैदल आवाजाही पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी। ये सेवाएं चलती रहेंगी, इन पर रहेगा प्रतिबंध

चिकित्सा एवं अन्य आपात स्थिति, कोविड-19 टीकाकरण, परीक्षण एवं उपचार के अतिरिक्त निजी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। संबंधित एसडीएम की अनुमति के साथ आवश्यक दवा आपूर्ति एवं जन सेवाओं के लिए निजी वाहन प्रयोग किए जा सकेंगे। इस अवधि में परिवहन विभाग द्वारा जारी मानक परिचालन प्रक्रिया के अनुरूप आवश्यक सेवा, औद्योगिक कामगारों एवं कर्मियों को शिफ्ट परिवर्तन समय में घर से कार्यस्थल एवं वापस लाने-ले जाने के अतिरिक्त अन्य सार्वजनिक एवं अनुबंधित परिवहन सेवा निलंबित रहेगी।

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