कामगारों को होगी पैदल आवाजाही की अनुमति, साथ रखे पहचान पत्र

संवाद सहयोगी सोलन उपायुक्त केसी चमन ने लोगों से सात से 17 मई तक लगाए जा रहे कोरोना कफ्यू

By JagranEdited By: Publish:Thu, 06 May 2021 09:13 PM (IST) Updated:Thu, 06 May 2021 09:13 PM (IST)
कामगारों को होगी पैदल आवाजाही
की अनुमति, साथ रखे पहचान पत्र
कामगारों को होगी पैदल आवाजाही की अनुमति, साथ रखे पहचान पत्र

संवाद सहयोगी, सोलन : उपायुक्त केसी चमन ने लोगों से सात से 17 मई तक लगाए जा रहे कोरोना क‌र्फ्यू का पूर्ण पालन करने की अपील की है। ताकि कोविड-19 संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि इस अवधि में सरकार के निर्देशानुसार आवश्यक नियम लागू रहेंगे व सभी को उनका पालन करना होगा। उन्होंने इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार विभिन्न सरकारी एवं निजी कार्यालय इस अवधि में बंद रहेंगे। सरकारी कर्मी अपने घर से कार्य करेंगे व बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। दिव्यांग, गर्भवती एवं धात्री महिला व बीमार व्यक्ति घर से कार्य करेंगे। जिला के सभी शिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण एवं कोचिग संस्थान भी बंद रहेंगे। सभी सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, खेल परिसर, स्वीमिग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर एवं सभागार, हॉल एवं संबंधित गतिविधियां इस तरह के अन्य स्थान भी बंद रहेंगे।

उन्होंने बताया कि औद्योगिक कामगार एवं कर्मियों को पैदल आवाजाही की अनुमति होगी। इसके लिए उन्हें फोटोयुक्त पहचान पत्र साथ रखना होगा। इस पर शिफ्ट की जानकारी अनिवार्य होगी। औद्योगिक इकाइयों के मालिक, वरिष्ठ प्रबंधन, कर्मचारी, कामगार व सेवाप्रदाताओं की वाहनयुक्त आवाजाही के लिए संबंधित औद्योगिक इकाई को फोटोयुक्त पहचान पत्र अनिवार्य होगा। औद्योगिक इकाई का कर्मचारी अपनी शिफ्ट शुरू होने से पूर्व व समाप्ति के बाद इधर-उधर नहीं भटकेगा। सभी औद्योगिक इकाइयों को कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। इस संबंध में औद्योगिक इकाई के प्रमुख द्वारा नियमित रूप से उपायुक्त को सूचित किया जाएगा।

आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि आयुष सहित सभी स्वास्थ्य सेवाएं जैसे कि अस्पताल, नर्सिग होम, क्लीनिक, टेलीमेडिसिन सुविधा, औषधालय, जन औषधि केंद्र सहित दवा की सभी प्रकार की दुकानें, फार्मेसी व चिकित्सा उपकरण की दुकानें कार्यरत रहेंगी। पर्यटन विभाग द्वारा जारी मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुरूप होटल, रेस्तरां व ढाबा कार्यशील रहेंगे। सरकारी व स्थानीय निकायों एवं प्राधिकृत संस्थानों के सभी वाहन जो आवश्यक सेवाओं, आपातकाल एवं कोविड प्रबंधन में प्रयुक्त हैं, को आवाजाही की अनुमति होगी। सभी अंतरराज्यीय यात्रियों को हिमाचल सरकार के ई-पास पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा।

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