आचार संहिता लागू होते ही सोलन के मालरोड से हटाए बैनर

जिला सोलन के अर्की विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की घोषणा होने के बाद शहर से होर्डिग हटा दिए गए हैं।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 28 Sep 2021 07:08 PM (IST) Updated:Tue, 28 Sep 2021 07:08 PM (IST)
आचार संहिता लागू होते ही सोलन के मालरोड से हटाए बैनर
आचार संहिता लागू होते ही सोलन के मालरोड से हटाए बैनर

जागरण संवाददाता, सोलन : जिला सोलन के अर्की विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की घोषणा होने के बाद जिले में आचार संहिता लागू हो गई है। इस संबंध में जिला दंडाधिकारी कृतिका कुल्हारी ने आदेश जारी किए हैं। मंगलवार को सोलन जिले में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद सभी सरकारी बैनर हटाए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं।

उपायुक्त सोलन द्वारा आदेश दिए जाने के बाद नगर निगम सोलन ने कार्रवाई करते हुए शहर के विभिन्न हिस्सों से बैनर व होर्डिग हटाए। उपायुक्त कृतिका कुल्हारी ने कहा कि अर्की में विधानसभा उपचुनाव होना है व इसके मद्देनजर पूरे जिले में आचार संहिता लागू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जिले के सभी क्षेत्रों से सरकारी होर्डिग्स व बैनर हटाए जाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सोलन जिले में आचार संहिता लागू, शस्त्र पुलिस थाना में जमा करने के निर्देश

संवाद सहयोगी, सोलन : जिला दंडाधिकारी कृतिका कुल्हारी ने सोलन जिले में किसी भी व्यक्ति, संस्था अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा सभी प्रकार के आग्नेय अस्त्र एवं गोला बारूद लेकर चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिला दंडाधिकारी ने सभी को अस्त्र एवं गोला बारूद संबंधित पुलिस थाना अथवा शस्त्र एवं गोला बारूद विक्रेता के पास तुरंत प्रभाव से जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश पुलिस, अ‌र्द्धसैनिक बलों, सुरक्षा बलों, ड्यूटी पर तैनात सरकारी, अ‌र्द्धसरकारी एवं प्राधिकृत सुरक्षा कर्मियों पर लागू नहीं होंगे।

जिला दंडाधिकारी ने आदेश में स्पष्ट किया है कि 28 सितंबर को भारत के निर्वाचन आयोग ने सोलन जिले के 50-अर्की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही जिले में तुरंत प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। 50-अर्की निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन में 30 अक्टूबर को मतदान होगा तथा निर्वाचन प्रक्रिया पांच नवंबर तक पूर्ण की जाएगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सोलन जिले की पड़ोसी राज्यों के साथ स्थित सीमा, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने एवं 50-अर्की निर्वाचन क्षेत्र में शांतिपूर्ण उपचुनाव के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश पांच नवंबर तक लागू रहेंगे।

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