जिले में कोविड पास से हो सकेगा प्रवेश, आरटीपीसीआर टेस्ट की जरूरत नहीं

संवाद सहयोगी सोलन कोरोना क‌र्फ्यू के दौरान सरकार की ओर से दी गई ढील से अब जिले में प्रवेश

By JagranEdited By: Publish:Sun, 13 Jun 2021 07:41 PM (IST) Updated:Sun, 13 Jun 2021 07:41 PM (IST)
जिले में कोविड पास से हो सकेगा प्रवेश,
आरटीपीसीआर टेस्ट की जरूरत नहीं
जिले में कोविड पास से हो सकेगा प्रवेश, आरटीपीसीआर टेस्ट की जरूरत नहीं

संवाद सहयोगी, सोलन : कोरोना क‌र्फ्यू के दौरान सरकार की ओर से दी गई ढील से अब जिले में प्रवेश के लिए आरटीपीसीआर की जरूरत नहीं होगी। पर्यटकों सहित अन्य राज्यों के लोग ई-पास से जिले में प्रवेश कर सकेंगे। जिला दंडाधिकारी केसी चमन द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार जिले में मास्क नहीं तो सेवा नहीं, की नीति का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

जिले के सभी बाजार सोमवार से शुक्रवार तक सुबह नौ से शाम पांच बजे तक खुले रहेंगे। शनिवार व रविवार को बाजार बंद रहेंगे। सब्जी, दूध, दुग्ध उत्पाद, मीट, मछली, अंडों एवं रोजमर्रा की जरूरतों की दुकानें शनिवार व रविवार को भी सुबह नौ से शाम पांच बजे तक खुली रहेंगी।

इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थापित सभी ढाबे, खानपान स्थल, वाहन मरम्मत एवं कलपुर्जो की दुकानें पूर्व में जारी आदेश के अनुसार खुली रहेंगी। आगामी आदेश तक चार कर्मियों तक की संख्या वाले सभी कार्यालय पूर्ण संख्या के साथ कार्य करेंगे। सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्थानीय निकाय व स्वायत्त संस्थाओं के अन्य कार्यालय आगामी आदेश तक 50 फीसद कर्मियों के साथ खुलेंगे। दिव्यांग, गर्भवती व धातृ महिलाओं को कार्यालय आने से छूट रहेगी और वह अपने घर से कार्य कर सकेंगे। सभी तरह के कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। विवाह व अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। पर्यटन इकाइयों को पर्यटन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मानक परिचालन प्रक्रिया के अनुसार आरंभ किया जा सकेगा। सिनेमा हाल, जिम, खेल परिसर, स्विमिग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर व सभागार बंद रहेंगे। धार्मिक स्थल आमजन के लिए बंद रहेंगे, केवल पूजा की अनुमति होगी। जबकि परिवहन सेवा को कुल सीट क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ अनुमति दी गई है। निजी वाहन, आटो रिक्शा, टैक्सी को पंजीकृत सीट क्षमता एवं कोविड-19 सुरक्षा मानकों के पालन के साथ आवागमन की अनुमति होगी।

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