गरीबी रेखा से नीचे के पात्रों का ही करें बीपीएल में चयन

खंड विकास अधिकारी बंगाणा ने 48 पंचायतों के सचिवों व ग्राम सेवकों के साथ दो अक्टूबर को होने वाले बीपीएल चयन को लेकर बैठक की। सरकार के दिशानिर्देश अनुसार ही बीपीएल चयन प्रक्रिया को पूरा करने के आदेश दिए। खंड विकास अधिकारी यशपाल सिंह परमार ने बताया कि दो अक्टूबर को सरकार ने हर पंचायत में ग्राम सभाओं के आयोजन के आदेश दिए हैं।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 24 Sep 2021 07:36 PM (IST) Updated:Fri, 24 Sep 2021 07:36 PM (IST)
गरीबी रेखा से नीचे के पात्रों का ही करें बीपीएल में चयन
गरीबी रेखा से नीचे के पात्रों का ही करें बीपीएल में चयन

संवाद सहयोगी, बंगाणा : खंड विकास अधिकारी बंगाणा ने 48 पंचायतों के सचिवों व ग्राम सेवकों के साथ दो अक्टूबर को होने वाले बीपीएल चयन को लेकर बैठक की। सरकार के दिशानिर्देश अनुसार ही बीपीएल चयन प्रक्रिया को पूरा करने के आदेश दिए। खंड विकास अधिकारी यशपाल सिंह परमार ने बताया कि दो अक्टूबर को सरकार ने हर पंचायत में ग्राम सभाओं के आयोजन के आदेश दिए हैं। इसमें बीपीएल चयन प्रक्रिया को पूरा करने का आदेश भी है।

सरकार ने बीपीएल चयन के लिए जो अधिसूचना जारी की है, उसके तहत बीपीएल सदस्य बनने के लिए दो हैक्टेयर से ज्यादा सिचाई भूमि नहीं होनी चाहिए, बीपीएल सदस्य की मासिक आय 2500 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बीपीएल सदस्य आयकरदाता नहीं होना चाहिए। उसकेपास पक्का मकान व चारपहिया वाहन नहीं होना चाहिए। बीपीएल सदस्य बनने के लिए तीन वर्ष पूर्व परिवार से अलग हो। अपात्र परिवारों का बीपीएल में चयन नहीं होगा। पंचायत सचिव चयन को लेकर अति सक्रिय होंगे। अगर कोई पंचायत प्रधान अपनी मनमानी से अपात्र परिवार का बीपीएल में चयन करता है तो उसकी शिकायत एक माह के भीतर शिकायतकर्ता एसडीएम कार्यालय में दर्ज करवा सकता है। अगर वर्तमान समय में कोई अपात्र परिवार बीपीएल का सदस्य बना है तो उसकी शिकायत 29 सितंबर से पहले कार्यालय में की जा सकती है ताकि उस अपात्र परिवार को सूची से बाहर किया जा सके।

केवल गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को ही बीपीएल में जगह देने की अधिसूचना जारी हुई है। अगर कोई फर्जी गरीब बनकर बीपीएल की सदस्यता लेता है या फिर बीपीएल में चयन के लिए अपनी मासिक आय फर्जी प्रमाणपत्र द्वारा दिखाता है तो उसके विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत मामला भी दर्ज हो सकता है। अगर पंचायत प्रतिनिधि भाई-भतीजावाद करके अपात्र को बीपीएल की सदस्यता देता है या बीपीएल चयन में धांधली का सुबूत साबित हो जाता है तो प्रधान, सचिव और ग्राम सेवक को चार्जशीट भी किया जा सकता है।

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