बाइक चोरी के दोषी को 14 माह का कारावास

जिला सिरमौर के पांवटा साहिब में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय संख्या दो की न्यायाधीश कुमारी शीतल गुप्ता की अदालत ने बाइक चोरी के आरोपित को दोषी ठहराते हुए 14 माह के कारावास की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 20 Oct 2021 07:20 PM (IST) Updated:Wed, 20 Oct 2021 07:20 PM (IST)
बाइक चोरी के दोषी को 14 माह का कारावास
बाइक चोरी के दोषी को 14 माह का कारावास

जागरण संवाददाता, नाहन : जिला सिरमौर के पांवटा साहिब में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय संख्या दो की न्यायाधीश कुमारी शीतल गुप्ता की अदालत ने बाइक चोरी के आरोपित को दोषी ठहराते हुए 14 माह के कारावास की सजा सुनाई है।

सहायक जिला न्यायवादी गौरव शर्मा ने बताया कि बाइक चोरी का दोषी रोशन सिंह निवासी कोटरी तहसील पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखंड) का निवासी है। 28 अगस्त 2020 को रोशन सिंह ने पांवटा साहिब के गांव बरोटीवाला डाकघर शिवपुर से हरबंस सिंह के घर से बाइक चुरा ली थी। उसके बाद हरबंस सिंह ने पुलिस थाना पुरवाला में शिकायत दर्ज करवाई। इस पर पुलिस ने तहकीकात करने के बाद आरोपित को चोरी की बाइक के साथ पकड़ लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन करने के बाद अदालत में चालान पेश किया। अदालत में आठ गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर आरोपित का दोष सिद्ध हुआ। इसके बाद न्यायाधीश ने बाइक चोरी के दोषी रोशन सिंह को 14 माह के कारावास की सजा सुनाई। 151 चालान कर 19,600 रुपये जुर्माना वसूला

संवाद सहयोगी, सोलन : जिला पुलिस सोलन ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर शिकंजा कस दिया है। पुलिस ने नियम तोड़ने पर 151 चालान कर 19,600 रुपये जुर्माना वसूला है। इनमें खतरनाक ड्राइविग के चार, बिना हेलमेट के 20, बिना सीट बेल्ट के 19, आइडल पार्किग के 79 व अन्य में 29 चालान किए गए। इसके अतिरिक्त पुलिस अधिनियम में बिना मास्क के 10 चालान कर पांच हजार रुपये जुर्माना किया गया। वहीं धूमपान निषेध अधिनियम में 10 चालान कर 12 सौ रुपये जुर्माना किया गया।

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