जुर्माने की राशि बढ़ी, चालान की दर घटी

नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होते ही लोगों को यातायात नियमों का पाठ याद आ गया है।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 27 Jul 2021 03:20 PM (IST) Updated:Tue, 27 Jul 2021 03:20 PM (IST)
जुर्माने की राशि बढ़ी, चालान की दर घटी
जुर्माने की राशि बढ़ी, चालान की दर घटी

जागरण संवाददाता, शिमला : नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होते ही लोगों को यातायात नियमों का पाठ याद आ गया है। दो दिन से जिले में यातायात नियमों का उल्लंघन करने के चालान में 90 फीसद कमी आई है। राजधानी शिमला सहित जिले में औसतन 900 चालान रोजाना होते थे। रविवार व सोमवार को इसमें कमी आई है। बड़ी बात यह है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने का एक भी चालान नहीं हुआ है।

पुलिस का कहना है कि नए एक्ट में जुर्माने की राशि ज्यादा होने से लोग खुद नियमों का पालन कर रहे हैं। पुलिस भी लोगों को जागरूक कर रही है। पुलिस के पास चालान करने के लिए जो मशीनें हैं, उनमें साफ्टवेयर अपडेट कर दिया है। शनिवार को इसलिए नए एक्ट के तहत चालान नहीं हुए थे, क्योंकि मशीनों में साफ्टवेयर अपडेट नहीं किया गया था। नए मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माना

-सीट बेल्ट न लगाने पर 11500 जुर्माना।

-बिना लाइसेंस 15 हजार जुर्माना।

-वाहन चलाते समय ध्वनि या वायु प्रदूषण करने पर 15 हजार जुर्माना

-अनधिकृत व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति देने पर 7500 जुर्माना।

-वाहनों की खरीद व बिक्री में गड़बड़ी पाए जाने पर निर्माता से डीलर तक को सवा लाख रुपये प्रति वाहन जुर्माने का प्रविधान।

-बिना रजिस्ट्रेशन व फिटनेस वाहन चलाने पर 15000 जुर्माना।

-लाइट मोटर व्हीकल निर्धारित गति से ज्यादा दौड़ाने पर अधिकतम तीन हजार रुपये जुर्माना।

-मीडियम गुड्स व हैवी पैसेंजर वाहन निर्धारित गति से तेज चलाने पर छह हजार रुपये जुर्माना।

-वाहन चलाते समय मोबाइल फोन या दूसरे उपकरणों के उपयोग पर साढ़े सात हजार रुपये जुर्माना।

-दूसरी बार या अगले तीन साल तक दोबारा यह गलती करने पर 15 हजार रुपये तक चालान। सोमवार को हुए 251 चालान, 50,960 का जुर्माना वसूला

सोमवार को पुलिस ने 251 चालान नए एक्ट के तहत किए हैं। इसमें 50,960 रुपये का जुर्माना वसूला गया है। इसके तहत बिना हेलमेट के दो, बिना सीट बेल्ट के तीन, बिना ड्राइविग लाइसेंस के चार, बिना इंश्योरेंस के दो चालान हुए हैं। जब से नया एक्ट लागू हो गया है इनमें चालान कम हुए हैं। जबकि सबसे ज्यादा चालान शराब पीकर गाड़ी चलाने, बिना लाइसेंस और बिना इंश्योरेस के ही होते हैं।

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