शिमला में शाम छह बजे तक खुलेंगी जरूरत के सामान की दुकानें

जागरण संवाददाता शिमला जिला शिमला में भी शुक्रवार सुबह छह बजे से कोरोना क‌र्फ्यू शुरू हा

By JagranEdited By: Publish:Thu, 06 May 2021 06:53 PM (IST) Updated:Thu, 06 May 2021 06:53 PM (IST)
शिमला में शाम छह बजे तक खुलेंगी
जरूरत के सामान की दुकानें
शिमला में शाम छह बजे तक खुलेंगी जरूरत के सामान की दुकानें

जागरण संवाददाता, शिमला : जिला शिमला में भी शुक्रवार सुबह छह बजे से कोरोना क‌र्फ्यू शुरू हो जाएगा। ऐसे में जिला प्रशासन ने दिशानिर्देश जारी किए हैं। कोरोना क‌र्फ्यू के दौरान शहर में शाम छह बजे तक जरूरत के सामान की दुकानें खुली रहेंगी। जरूरत के सामान की दुकानों में लोग खरीदारी करने के लिए आ सकेंगे, लेकिन सभी लोगों को अपने नजदीक की दुकानों से ही सामान खरीदना पड़ेगा।

इसके अलावा शहर में राशन, दूध, सब्जी, मोबाइल रिचार्ज से लेकर सभी दुकानें खुली रह सकेंगी। टायर पंक्चर व वर्कशॉप भी खुली रहेंगी। वहीं दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों को कारोबारी खुद प्रमाणपत्र जारी कर सकेंगे। राशन के डिपो, सड़क किनारे फड़ी वाले से लेकर अन्य दुकानें खुली रहेंगी। होटल, ढाबे भी खुले रहेंगे। होटल व ढाबों में कोरोना के नियमों का पालन करते हुए घरों तक सप्लाई को जारी रखा जा सकेगा। राज्य के बाहर जाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। शहर से लेकर गांव तक भवन निर्माण से जुड़े सामान को बेचने वाली दुकानें भी खुली रहेंगी। भवन निर्माण या अन्य तरह का कोई निर्माण का कार्य चला है तो वहां पर ठेकेदार मजदूरों को ले जा सकते हैं। उपायुक्त आदित्य नेगी ने राज्य सरकार के आदेश के बाद जिले में कैसे सख्ती रहेगी, इसके लिखित निर्देश जारी कर दिए हैं। वित्तीय एजेंसी के सभी दफ्तर खुले रहेंगे

बैंक, बीमा कंपनियों से लेकर अन्य कार्यालय जो वित्त से सीधे तौर पर जुड़े हैं, उनके दफ्तर खुले रहेंगे। इन दफ्तरों के अधिकारी व कर्मचारी अपने आइकार्ड दिखाकर ऑफिस जा सकेंगे। इसके लिए इन्हें अतिरिक्त पास लेने की कोई जरूरत नहीं होगी। बंद रहेंगी शराब की दुकानें, बार व अहाते

शहर से लेकर जिले में शराब की दुकानें, बार व अहाते भी बंद रहेंगे। जिले में प्रशासन, पुलिस, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी आ सकेंगे। इसके अलावा अन्य कर्मचारियों को घर से काम करना होगा। हेडक्वार्टर छोड़ने की अनुमति भी नहीं होगी। कृषि, बागवानी और पशुपालन से जुड़ी गतिविधियां जारी रहेंगी

कृषि, बागवानी, पशुपालन से जुड़ी सभी गतिविधियां भी जारी रहेंगी। यदि कोई व्यक्ति इन कार्यो के लिए घर जाना चाहता है तो वे भी जा सकेगा। इसलिए अलग से अनुमति नहीं लेनी होगी, महज साबित करना होगा कि वे इससे जुड़े कार्य के लिए जा रहे हैं।

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