कोर्ट में आज गूजेंगी पी मित्रा की सीडी

पूर्व मुख्य सचिव एवं मौजूदा राज्य निर्वाचन आयुक्त पी मित्रा के सीडी प्रकरण म

By JagranEdited By: Publish:Thu, 26 Nov 2020 08:22 PM (IST) Updated:Thu, 26 Nov 2020 08:22 PM (IST)
कोर्ट में आज गूजेंगी पी मित्रा की सीडी
कोर्ट में आज गूजेंगी पी मित्रा की सीडी

राज्य ब्यूरो, शिमला : पूर्व मुख्य सचिव एवं मौजूदा राज्य निर्वाचन आयुक्त पी मित्रा के सीडी प्रकरण में सीडी की आवाज अब कोर्ट में सुनाई देगी। मामले से जुड़ी सीडी शुक्रवार को स्पेशल कोर्ट फॉरेस्ट के सामने गूंजेगी। न्यायाधीश इसे खुद सुनेंगे। वीरवार को मामले की सुनवाई हुई। विजिलेंस ने मित्रा के पॉलीग्राफ टेस्ट की अनुमति देने का आग्रह किया। हालांकि आरोपित अधिकारी खराब स्वास्थ्य का हवाला दे टेस्ट पर सहमति नहीं दे रहे हैं। मामले में दूसरे आरोपित कारोबारी विनोद मित्तल के पॉलीग्राफ टेस्ट की कोर्ट पहले ही अनुमति दे चुका है। विजिलेंस दोनों का टेस्ट एक साथ करवाना चाहती है।

मामला 2010-11 का है, जब मित्रा राजस्व सचिव थे। उन पर धारा 118 के तहत नियमों को ताक पर रख कृषि योग्य भूमि बाहरी लोगों को देने का आरोप है। विनोद मित्तल तभी से आरोपित हैं, पर मित्रा पर मौजूदा सरकार के कार्यकाल में शिकंजा कसा है। असल में विजिलेंस ने पहले केस की क्लोजर रिपोर्ट तैयार की थी, लेकिन ट्रायल कोर्ट इससे सहमत नहीं हुआ। इस कारण दोबारा जांच के निर्देश दिए गए। मित्रा से पूछताछ के साथ ही उनका वॉयस सैंपल लिया गया। इससे पहले कि इसकी फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट आती, मित्रा ने अग्रिम जमानत करवा ली। इसके बाद जांच एजेंसी ने पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने के लिए निचली कोर्ट में अर्जी दाखिल की, जिस पर फैसला आना बाकी है। पहली दिसंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई

पी मित्रा को नियमित जमानत मिलेगी या नहीं, इस पर हाइकोर्ट में पहली दिसंबर को सुनवाई होगी। वह अभी अग्रिम जमानत पर हैं, जिस कारण उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। वहीं आरोपित होने के बावजूद वह अपने पद पर बने हुए हैं।

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