सीएचसी ननखड़ी में स्टाफ की कमी पर सरकार से जवाबतलब
हाईकोर्ट ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ननखड़ी में डॉक्टरों नर्सो के पद खाली होने पर सरकार को नोटिस जारी किया है।
विधि संवाददाता, शिमला : हाईकोर्ट ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ननखड़ी में डॉक्टरों, नर्सो व अन्य स्टाफ के रिक्त पदों से जुड़े मामले में प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है।
मुख्य न्यायाधीश लिगप्पा नारायण स्वामी व न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने एडवोकेट बलवंत सिंह ठाकुर की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के बाद सरकार से जवाबतलब किया। प्रार्थी ने याचिका के माध्यम से कोर्ट को बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ननखड़ी में अधिकांश स्टाफ उपलब्ध नहीं है, जबकि प्रदेश सरकार का जिम्मा है कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाए। ननखड़ी अस्पताल में डॉक्टरो के छह में से पांच पद रिक्त हैं। स्टाफ नर्स व अन्य नर्सो सहित फार्मासिस्ट के पद 2016-2017 से रिक्त हैं। स्टाफ की कमी से तहसील ननखड़ी की 15 से अधिक पंचायतों के लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। अस्पताल में पर्याप्त डॉक्टर व अन्य स्टाफ न होने से स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए शिमला जाना पड़ता है। यातायात की उपयुक्त सुविधा न होने से उन्हें काफी दिक्कत होती है। प्रार्थी ने याचिका के माध्यम से कोर्ट से गुहार लगाई है कि ननखड़ी अस्पताल में डॉक्टरों, नर्सो व अन्य स्टाफ के पद शीघ्र भरे जाएं और अस्पताल को जोड़ने वाली सड़क को दुरुस्त किया जाए। मामले पर सुनवाई अगले सप्ताह होगी।