कोटखाई दुष्‍कर्म एवं हत्‍या मामले में हाईकोर्ट पहुंचा पीड़‍ित परिवार, कोर्ट की निगरानी में नए सिरे से जांच की मांग

Kotkhai Murder Case कोटखाई दुष्कर्म एवं हत्या मामले के पीड़ित वीरवार को हाईकोर्ट पहुंच गए। छात्रा के माता-पिता हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे। पीडि़त परिवार हाईकोर्ट पहुंचा है। पिता ने कहा पुलिस जांच के दौरान जो फोटो वायरल हुए थे उन पर भी शक है।

By Rajesh SharmaEdited By: Publish:Thu, 15 Oct 2020 12:05 PM (IST) Updated:Thu, 15 Oct 2020 03:09 PM (IST)
कोटखाई दुष्‍कर्म एवं हत्‍या मामले में हाईकोर्ट पहुंचा पीड़‍ित परिवार, कोर्ट की निगरानी में नए सिरे से जांच की मांग
कोटखाई दुष्कर्म एवं हत्या मामले में पीडि़त परिवार के वकील देवेन भट्ट।

शिमला, जेएनएन। बहुचर्चित कोटखाई छात्रा दुष्कर्म व हत्या मामला अब फिर से हाईकोर्ट पहुंच गया है। पीडि़त परिवार ने इंसाफ के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस संबंध में मां की ओर से याचिका दायर की गई है, इसमें कोर्ट के सेवारत जज की निगरानी में सीबीआइ से दोबारा जांच की मांग की है। आरोप है कि पहले अधूरी जांच हुई। बुधवार को मृतका के मां-बाप दोनों ही हाईकोर्ट पहुंचे। कोर्ट के गेट के बाहर मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान मां के आंसू निकल आए। उन्होंने रूंधे गले से पहाड़ की बेटी के लिए इंसाफ दिलाने की मांग उठाई। कोर्ट में इस याचिका की पैरवी वकील देवेन भट्ट, आशीष जमालटा करेंगे। इसमें मदद सेवा ट्रस्ट भी सहयोग कर रहा है।

गौरतलब है कि इससे पूर्व मां ने सुप्रीमकोर्ट में याचिका दायर की थी। वहां से तीन सदस्यीय बैंच ने याचिका की सुनवाई के दौरान आदेश दिए थे कि याचिकाकर्ता को इसमें वापस हाईकोर्ट जाना चाहिए। उसी कोर्ट ने पहले भी वारदात की स्वत: संज्ञान लेकर सीबीआइ जांच करवाई थी। पीडि़त परिवार को अभी तक न्याय नहीं मिला है। उन्होंने सीबीआइ जांच पर भी सवाल उठाए हैं।

छात्रा के साथ जघन्य अपराध के बाद से प्रदेशभर में उबाल आ गया था। लोग न्याय मांगने सड़कों पर उतर आए थे। हाइकोर्ट ने उस वक्त खुद संज्ञान लिया था। छात्रा दुष्कर्म व हत्या मामला और कोटखाई थाने में हुई एक आरोपित सूरज की मौत मामले के सीबीआइ जांच के आदेश दिए थे।

यह है मामला

कोटखाई के गांव हलाईला क्षेत्र में 15 साल की स्कूली छात्रा के साथ 4 जुलाई को 2017 को दुष्कर्म हुआ और फिर निर्मम हत्या कर दी गई। पहले जांच पुलिस ने की। पुलिस ने जिन आरोपितों को गिरफ्तार किया, उनमें से सूरज की कोटखाई थाने की हवालात में मौत हो गई थी। इससे जनता सड़क पर उतर आई थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने दोनों मामलों की सीबीआइ जांच के आदेश दिए थे। जांच में पुलिस की थ्योरी गलत साबित हुई। सीबीआइ ने सभी आरोपितों को क्लीन चिट दी, जबकि बाद में छात्रा के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में चिरानी अनिल कुमार उर्फ नीलू को गिरफ्तार किया। इस मामले का शिमला की एक अदालत में ट्रायल चल रहा है। यह ट्रायल अंतिम चरण तक पहुंच गया है।

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