एचआइवी, एड्स रोगियों की शिकायतों के निवारण के लिए लोकपाल नियुक्त

प्रदेश में एचआइवी संक्रमित और एड्स रोगियों के लिए बनाए गए नियमों का उ

By JagranEdited By: Publish:Mon, 14 Jun 2021 08:28 PM (IST) Updated:Mon, 14 Jun 2021 08:28 PM (IST)
एचआइवी, एड्स रोगियों की शिकायतों के निवारण के लिए लोकपाल नियुक्त
एचआइवी, एड्स रोगियों की शिकायतों के निवारण के लिए लोकपाल नियुक्त

राज्य ब्यूरो, शिमला : प्रदेश में एचआइवी संक्रमित और एड्स रोगियों के लिए बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नकेल कसने के लिए लोकपाल की नियुक्ति कर दी है। इसके साथ ही प्रदेश में ह्युमन इम्युनोडिफिशिएंशी वायरस और एक्वायर्ड इम्युनो डेफिसिएंसी सिंड्रोम लोकपाल और कानूनी कार्यवाही नियम 2021 को लागू कर दिया है। उपनिदेशक विधिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अंकिता वर्मा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोकपाल के रूप में कार्य करेंगी। यह कानून तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।

लोकपाल का मुख्यालय शिमला में होगा। न्यायपीठ को कुछ समय के लिए धर्मशाला या किसी अन्य स्थान पर ले जाया जा सकेगा। लोकपाल के समक्ष तीन माह के भीतर शिकायत न होने पर लोकपाल देरी के कारणों के आधार पर तीन माह की और अवधि के लिए शिकायत करने की समयसीमा को बढ़ा सकेगा। प्रदेश सरकार, लोकपाल की नियुक्ति के सात दिन के भीतर लोकपाल की वेबसाइट स्थापित करेगी। लोकपाल व्यक्तिगत रूप में, डाक के माध्यम से, दूरभाष या वेबसाइट के माध्यम से शिकायतें प्राप्त कर सकेगा। विधिक कार्यवाही में संलिप्त संरक्षित व्यक्ति की पहचान और पहचान ब्योरा गोपनीय रखा जाएगा। एचआइवी संक्रमित व एड्स रोगियों को मुफ्त दवा के साथ मुफ्त यात्रा और मासिक तौर पर राहत राशि भी मिलती है। ऐसे मरीजों को किसी भी तरह की असुविधा होने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लोकपाल के समक्ष तीन माह के भीतर शिकायत करनी होगी। स्वास्थ्य विभाग की विशेष सचिव राखिल काहलों ने बताया कि लोकपाल और कानूनी कार्यवाही नियम 2021 को लागू कर दिया है।

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