अस्पताल अब अगस्त तक करवा सकेंगे हिमकेयर व आयुष्मान योजना के लिए पंजीकरण

हिमकेयर व आयुष्मान भारत योजना के तहत निजी अस्पतालों व क्लीनिक को पंजी

By JagranEdited By: Publish:Fri, 04 Jun 2021 07:17 PM (IST) Updated:Fri, 04 Jun 2021 07:17 PM (IST)
अस्पताल अब अगस्त तक करवा सकेंगे हिमकेयर व आयुष्मान योजना के लिए पंजीकरण
अस्पताल अब अगस्त तक करवा सकेंगे हिमकेयर व आयुष्मान योजना के लिए पंजीकरण

यादवेन्द्र शर्मा, शिमला

हिमकेयर व आयुष्मान भारत योजना के तहत निजी अस्पतालों व क्लीनिक को पंजीकृत करवाने की समय सीमा को प्रदेश सरकार ने तीन माह तक के लिए बढ़ा दिया है। प्रदेश सरकार ने 31 मई तक पंजीकृत न होने वाले निजी अस्पतालों व क्लीनिक की सारी सरकारी सुविधाएं समाप्त करने की अधिसूचना जारी की थी। अब इस अवधि को 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है।

इस संबंध में प्रदेश सरकार ने निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत जिन निजी अस्पतालों व क्लीनिक को सरकारी कर्मचारियों व उनके स्वजन के उपचार को रिबर्समेंट के लिए अधिकृत किया गया है, उनकी इन सुविधाओं को समाप्त कर दिया जाएगा। इसके साथ अन्य जो भी सरकारी सुविधाओं के लिए अधिकृत किए हैं उन्हें भी समाप्त कर दिया जाएगा। हिमकेयर व आयुष्मान भारत योजना के कैशलेस उपचार के लिए पंजीकरण करवाने के लिए प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने सिंगल विंडो प्रक्रिया को लागू किया है। इसके तहत सभी योजनाओं का लाभ प्रदेश के लोगों को देना होगा। प्रदेश में चल रही स्वास्थ्य बीमा योजना हिमकेयर व आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थी परिवारों को निशुल्क पांच लाख रुपये तक के कैशलेस उपचार का प्रविधान है। हर बीमारी के लिए अलग-अलग पैकेज निर्धारित है, जिसके आधार पर उपचार की व्यवस्था है।

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226 पंजीकृत अस्पतालों में 78 नर्सिग व छोटे अस्पताल

प्रदेश में अभी तक 226 अस्पतालों में हिमकेयर व आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस उपचार के लाभ के लिए पंजीकृत करवाया है। इनमें से केवल 78 छोटे अस्पताल, क्लीनिक व नर्सिग होम हैं। प्रदेश के बड़े निजी अस्पतालों ने इसके लिए पंजीकरण ही नहीं करवाया है।

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पेमेंट देरी पर सरकार को देना होगा अतिरिक्त भुगतान

हिमकेयर के कैशलेस उपचार सुविधा प्रदान करने पर सरकार की ओर से निजी अस्पतालों व क्लीनिक को क्लेम करने से 13 दिन के भीतर भुगतान करना आवश्यक है। इसमें देरी पर सरकार को 0.14 फीसद प्रतिदिन का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। यह व्यवस्था इसलिए लागू की गई है, जिससे समय पर राशि का भुगतान हो।

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हिमकेयर व आयुष्मान भारत योजना के तहत निजी अस्पतालों व क्लीनिक को पंजीकृत करवाने की अवधि को तीन माह के लिए बढ़ा दिया है। जो पंजीकरण नहीं करवाएंगे उनकी सभी सुविधाएं और प्रदान की गई अधिकृत सेवाएं समाप्त हो जाएंगी।

-अमिताभ अवस्थी, स्वास्थ्य सचिव हिमाचल प्रदेश।

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