सिरमौर, सोलन के कोरोना मरीज रिपन अस्पताल न करें रेफर

विधि संवाददाता शिमला हाई कोर्ट ने सिरमौर और सोलन जिलों के कोरोना संक्रमित मरीजों को

By JagranEdited By: Publish:Tue, 11 Aug 2020 08:43 PM (IST) Updated:Tue, 11 Aug 2020 08:43 PM (IST)
सिरमौर, सोलन के कोरोना मरीज रिपन अस्पताल न करें रेफर
सिरमौर, सोलन के कोरोना मरीज रिपन अस्पताल न करें रेफर

विधि संवाददाता, शिमला : हाई कोर्ट ने सिरमौर और सोलन जिलों के कोरोना संक्रमित मरीजों को दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल (रिपन) शिमला के लिए तब तक स्थानांतरित न करने का निर्देश दिए हैं जब तक इन जिलों के अस्पतालों की क्षमता उक्त रोगियों को भर्ती करने से बाहर नहीं हो जाती। कोर्ट ने ऐसे रोगियों को उन्हीं स्थानों पर उनके इलाज के लिए प्राथमिकता देने के आदेश भी दिए।

मुख्य न्यायाधीश लिगप्पा नारायण स्वामी और न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने आदेश इंद्रजीत सिंह द्वारा दायर एक याचिका पर दिए, जिसमें राज्य सरकार के 16 जुलाई के आदेश को चुनौती दी गई है। सरकार के आदेश के तहत रिपन अस्पताल को शिमला और किन्नौर के अलावा सोलन और सिरमौर के लिए भी कोविड केयर अस्पताल घोषित किया है।

याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की कि ऐसी स्थिति में जब रिपन अस्पताल सक्षम नहीं है, तो मरीजों को सोलन और सिरमौर से यहां स्थानांतरित करना नुकसानदायक होगा। सात अगस्त को सुनवाई के दौरान निदेशक स्वास्थ्य सेवा ने न्यायालय को बताया कि अस्पताल में 24 वेंटिलेटर हैं और बुनियादी ढांचे को देखते हुए एक एनेस्थीसिया विशेषज्ञ केवल छह वेंटिलेटर संभाल सकता है। अब वेंटिलेटर संभालने के लिए दो एनेस्थीसिया विशेषज्ञ काम कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि भले ही दो एनेस्थीसिया विशेषज्ञ उपलब्ध हैं, 12 वेंटिलेटर के लिए अभी भी एनेस्थीसिया विशेषज्ञ नहीं हैं इसलिए जब डीडीयू में बुनियादी ढांचा ही अधूरा है, तो सरकार का सिरमौर और सोलन से मरीजों को स्थानांतरित करने का यह आदेश सही नहीं है। मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी।

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