कार्यक्रम के लिए हफ्ता पहले लेनी होगी मंजूरी

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By JagranEdited By: Publish:Thu, 08 Apr 2021 07:59 PM (IST) Updated:Thu, 08 Apr 2021 07:59 PM (IST)
कार्यक्रम के लिए हफ्ता पहले लेनी होगी मंजूरी
कार्यक्रम के लिए हफ्ता पहले लेनी होगी मंजूरी

जागरण संवाददाता, शिमला : कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन सख्त हो गया है। जिले में किसी भी तरह के कार्यक्रम को आयोजित करने से एक सप्ताह पूर्व इसकी अनुमति लेनी होगी। कंटेनमेंट जोन से बाहर वाले क्षेत्रों में खुले स्थानों, मैदानों की कुल क्षमता के अनुसार केवल 50 फीसद या अधिकतम 200 लोग ही एकत्र हो सकेंगे। बंद कमरे, हाल में यदि कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है तो वहां पर कुल क्षमता के 50 फीसद या फिर अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अध्यक्ष और उपायुक्त आदित्य नेगी ने कहा कि जिले में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। कार्यक्रमों के आयोजन में लोगों को आपस में शारीरिक दूरी बनाए रखना, मुंह को मास्क से ढकना, सैनिटाइजर का उपयोग और थर्मल स्कैनिग का प्रावधान करना अनिवार्य किया गया है। इन स्थानों पर भी कोविड-19 के लिए सभी सुरक्षात्मक उपायों और मानक संचालन प्रक्रिया को अपनाना आवश्यक होगा। उन्होंने बताया कि इस महामारी से सुरक्षा के दृष्टिगत सामाजिक, शैक्षणिक, खेलों, मनोरंजन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, राजनीतिक समारोह और अन्य सभाओं में जनता को शामिल होने के लिए यह संख्या निर्धारित की गई है। इन आदेशों के अनुसार कोविड से संबंधित सुरक्षा के उपायों तथा अन्य मानक परिचालन प्रक्रिया के पालन के लिए आयोजक की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि एसडीएम, उपमंडल स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों में किसी भी प्रकार के आयोजनों के लिए अनुमति देंगे। आयोजक को यह अनुमति कार्यक्रम के आयोजन से एक सप्ताह पूर्व लेनी होगी। पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकायों के जन प्रतिनिधि ऐसे आयोजनों में लोगों की निर्धारित संख्या की पुष्टि तथा मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन सुनिश्चित करेंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों की सूचना जिला या स्थानीय प्रशासन को देना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक, संबंधित क्षेत्र के एसडीएम और शहरी व ग्रामीण निकायों के जनप्रतिनिधि विभिन्न कार्यक्रमों में इन आदेशों का पालन सुनिश्चित करें। यह आदेश आगामी आदेशों के जारी होने तक तत्काल प्रभाव से लागू माने जाएंगे।

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