घोषित अपराधी को दो साल कैद व 500 रुपये जुर्माना

जागरण संवाददाता मंडी अदालत ने एक घोषित अपराधी को दो साल के साधारण कारावास और 500 रु

By JagranEdited By: Publish:Wed, 08 Sep 2021 10:44 PM (IST) Updated:Wed, 08 Sep 2021 10:44 PM (IST)
घोषित अपराधी को दो साल कैद व 500 रुपये जुर्माना
घोषित अपराधी को दो साल कैद व 500 रुपये जुर्माना

जागरण संवाददाता, मंडी : अदालत ने एक घोषित अपराधी को दो साल के साधारण कारावास और 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट तीन मंडी डा. पुष्पलता की अदालत ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला के देवलासपुर (मौनपुर) निवासी किशुनाथ पाल के खिलाफ अभियोग साबित होने पर उक्त सजा का फैसला सुनाया है। दोषी के निश्चित समय में जुर्माना अदा न करने पर उसे 15 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए सहायक लोक अभियोजक सुभाष चंद ने बताया कि दोषी 21 मई 1984 को दर्ज हत्या के मामले में अदालत के समक्ष उपस्थिति दर्ज करवाने में असमर्थ रहा था। इसके चलते अदालत ने उसे घोषित अपराधी करार दिया था। 8 फरवरी 2020 को पुलिस का दल एएसआइ ओम प्रकाश की अगुआई में मौनपुर गया था। वहां पुलिस को पता चला कि किशुनाथ इन दिनों दिल्ली की आजादपुर सब्जी मंडी में बतौर मजदूर कार्यरत है। पुलिस ने आजादपुर पहुंचकर उसे हिरासत में लिया था। इसके बाद अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में यह अभियोग चलाया था। अभियोजन की ओर से इस मामले में छह गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए गए।

अदालत ने फैसले में कहा कि दोषी के खिलाफ प्रस्तुत साक्ष्यों से घोषित अपराधी का अभियोग संदेह की छाया से दूर अभियोग साबित हुआ है। इसके चलते अदालत ने उक्त कारावास की सजा सुनाई है। हालांकि दोषी के विचाराधीन बंदी होने के कारण उसकी उक्त सजा को जेल अवधि में काट ली गई कारावास में ही शामिल कर लिया गया है।

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