औद्योगिक विकास योजना में अब 15 जनवरी तक पंजीकरण
औद्योगिक विकास योजना-2017 के तहत पंजीकृत होने वाले उद्यमियों के लि
जागरण संवाददाता, मंडी : औद्योगिक विकास योजना-2017 के तहत पंजीकृत होने वाले उद्यमियों के लिए केंद्र सरकार ने पंजीकरण की तिथि 15 जनवरी तक बढ़ा दी है। यह राहत हिमाचल प्रदेश सहित उत्तराखंड को मिली है। इस योजना के तहत पांच करोड़ तक का अनुदान दिया जाता है।
उद्योग विभाग के महाप्रबंधक ओम प्रकाश जरियाल ने बताया कि प्रोजेक्ट के शुरू होने पर भी जो उद्यमी अभी तक औद्योगिक विकास योजना-2017 में अपने आपको पंजीकृत नहीं करवा सके हैं, उन्हें केंद्र ने 15 जनवरी तक की मोहलत दी है। यह सीमा इसलिए बढ़ाई है क्योंकि कोविड-19 महामारी की वजह से कई उद्यमी योजना के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिए पंजीकरण नहीं करवा सके हैं। योजना को केंद्र ने हिमाचल व उत्तराखंड के लिए विशेष औद्योगिक पैकेज के तहत पहली अप्रैल, 2017 में शुरू किया था, जो 31 मार्च तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत हर उद्यमी को सरकार के निर्धारित व्यवसाय में निवेश करने पर अनुदान का प्रावधान है। योजना की तिथि बढ़ाने के लिए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने प्रदेश के उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रामसुभग सिंह को पत्र लिखकर सूचित किया है। इसके अलावा योजना के क्रियान्वयन को लेकर भी कई निर्देश दिए गए हैं। बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं को योजना के प्रति जागरूक करने को कहा है। योजना के तहत हिमाचल व उत्तराखंड में नई व वर्तमान औद्योगिक इकाइयों के संरचना में बढ़ावा देने के लिए विनिर्माण सेक्टर के अलावा सर्विस सेक्टर से जुड़े उद्योग लाभांवित हो सकते हैं। इनमें पर्यटन पर आधारित उद्यम, बायो टेक्नोलॉजी प्लांट व 10 मेगावॉट तक की लघु जलविद्युत परियोजनाएं शामिल हैं।