पीईटी भर्ती प्रक्रिया पर 27 तक रोक

संवाद सहयोगी मंडी प्रारंभिक शिक्षा विभाग को शारीरिक शिक्षा शिक्षकों (पीईटी) की भर्ती के

By JagranEdited By: Publish:Fri, 08 Oct 2021 11:27 PM (IST) Updated:Fri, 08 Oct 2021 11:27 PM (IST)
पीईटी भर्ती प्रक्रिया पर 27 तक रोक
पीईटी भर्ती प्रक्रिया पर 27 तक रोक

संवाद सहयोगी, मंडी : प्रारंभिक शिक्षा विभाग को शारीरिक शिक्षा शिक्षकों (पीईटी) की भर्ती के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने फिर 27 अक्टूबर तक पीईटी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई पांच अक्टूबर को हुई।

इससे पहले उच्च न्यायालय ने 26 अगस्त को सुनवाई के दौरान इन पदों को भरने पर रोक लगाई थी। लेकिन शिक्षा विभाग ने आदेश का पालन न करते हुए सभी शिक्षा उप निदेशकों को प्रक्रिया शुरू करने के आदेश जारी कर दिए थे। पांच अक्टूबर को उच्च न्यायालय ने फिर सरकारी पक्ष के वकील को सख्त लहजे में शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को आगामी आदेश तक रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।

प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने साल 2014 में करीब 20 शारीरिक शिक्षा शिक्षक तैनात किए थे। बेरोजगारों का आरोप है कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने उनके साथ भेदभाव किया है। 1997 बैच के करीब 20 बेरोजगारों समेत 1998 बैच के बेरोजगारों को नियुक्ति नहीं दी गई। अदालत का दरवाजा खटखटाने पर बेरोजगारों के पक्ष में दो बार फैसला सुनाया गया। शिक्षा विभाग को जहां शेष बचे बेरोजगारों को भी समान लाभ देने की बात कही, वहीं 45 दिन का अल्टीमेटम भी दिया गया। शिक्षा विभाग ने अदालत के आदेश को ठेंगा दिखाया। बेरोजगार शारीरिक शिक्षक सात साल से अदालत के चक्कर काट कर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पांच अक्टूबर को उच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान शारीरिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई है। न्यायालय के सख्त रुख से सैकड़ों बेरोजगार शारीरिक शिक्षकों में नौकरी की आस जगी है। प्रदेश उच्च न्यायालय ने बेरोजगार शारीरिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई है। 27 अक्टूबर को उच्च न्यायालय में केस की सुनवाई होगी।

-चमन गौतम, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ।

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