पिता की हत्या के दोषी को उम्रकैद

जागरण संवाददाता मंडी पिता की हत्या के दोषी बेटे को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंडी प

By JagranEdited By: Publish:Wed, 28 Jul 2021 11:34 PM (IST) Updated:Wed, 28 Jul 2021 11:34 PM (IST)
पिता की हत्या के दोषी को उम्रकैद
पिता की हत्या के दोषी को उम्रकैद

जागरण संवाददाता, मंडी : पिता की हत्या के दोषी बेटे को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंडी पंकज शर्मा की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर दो अलग-अलग धाराओं में 8000 रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न भरने की सूरत में छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की तरफ से आरोप सिद्ध करने के लिए अदालत में 15 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए गए।

बकौल जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम, ओम पाल निवासी गांव बलद्वाड़ा मतेहडी (सरकाघाट) ने 12 जून 2015 को थाना सरकाघाट में शिकायत दर्ज करवाई थी कि सुबह सात बजे के करीब सड़क किनारे अपने खेत में काम कर रहा था। उसी दौरान उसका बड़ा भाई उदय भानू सड़क पर भाग रहा था। पीछे उदय भानू का बड़ा बेटा विजय सिंह उर्फ जय सिंह दौड़ रहा था। उसके हाथ में पिस्टल था। इसे देखकर वह भी उनके पीछे भागने लगा। थोड़ी दूर जाते ही उदय भानू अपने बचाव के लिए पीछे की तरफ मुड़ा तो विजय सिंह ने पिस्टल से उदय भानू पर तीन फायर कर दिए। इससे उदय भानू नीचे गिर गया। विजय सिंह वहां से भाग गया। जब उसने अपने भाई को उठाया तो उसके माथे और छाती पर गोलियां लगी थी। उदय भानू की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। ओमपाल की शिकायत के आधार पर सरकाघाट थाना में अभियोग हत्या व आ‌र्म्स अधिनियम के अंतर्गत केस दर्ज किया गया था। जांच के बाद पुलिस ने आरोपित विजय सिंह के खिलाफ अदालत में चालान दायर किया था।

अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने विजय सिंह को दोषी करार देते हुए बाप की हत्या करने पर आजीवन कारावास और 5000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। भारतीय आयुध अधिनियम की धारा 27 के तहत तीन वर्ष के कारावास और 3000 रुपये जुर्माना लगाया है।

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