भाई के हत्यारे को आजीवन कारावास व 20,000 रुपये जुर्माना

जागरण संवाददाता मंडी तेजधार हथियार से भाई की हत्या करने के दोषी को अतिरिक्त जिला एवं

By JagranEdited By: Publish:Fri, 10 Sep 2021 10:47 PM (IST) Updated:Fri, 10 Sep 2021 10:47 PM (IST)
भाई के हत्यारे को आजीवन कारावास व 20,000 रुपये जुर्माना
भाई के हत्यारे को आजीवन कारावास व 20,000 रुपये जुर्माना

जागरण संवाददाता, मंडी : तेजधार हथियार से भाई की हत्या करने के दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरकाघाट जिया लाल की अदालत ने आजीवन कारावास व 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारवास भुगतना होगा।

बकौल जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम, 12 अगस्त 2015 को सरकाघाट पुलिस को मोबाइल के मध्यम सूचना मिली थी कि चंदैश में एक व्यक्ति की हत्या हो गई है। लक्खी सिंह गांव कमालपुर मोहल्ला गली नंबर-10, मकान-274 थाना माडल टाउन जिला होशियारपुर (पंजाब) अपने भाई मोहन लाल के साथ तहसील सरकाघाट के गांव चंदैश में बाबू राम के घर में किराये पर रहते थे। दोनों फेरी लगाकर बर्तन बेचते थे।

मकान मालिक बाबू राम ने पुलिस को दिए बयान में बताया था कि वह अपने परिवार के साथ सोया था। रात पौने 11 बजे चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। वह बाहर आया तो आंगन में खड़े मोहन लाल ने रोते हुए बताया कि उसके भाई लक्खी को किसी ने मार दिया है। बाबू राम ने प्रधान को दूरभाष पर सूचित किया। गांव के दो तीन लोगों के साथ किरायेदार के कमरे में गया तो लक्खी सिंह कमरे के बाहर मृत पड़ा था। उसके गले को किसी तेज धार हथियार से काटा गया था। मोहन लाल कुछ घबराया हुआ था और उसके मुंह से शराब की बदबू भी आ रही थी। शक होने पर पुलिस ने मोहन लाल से पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने सच कबूल कर लिया। मामले की छानबीन उप निरीक्षक सतीश कुमार ने की। जांच पूरी होने पर चालान अदालत में दायर किया था।

अभियोजन पक्ष ने अदालत में 18 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए थे। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पाया कि मोहन लाल हत्या करने का अपराध, संदेह की छाया से परे सिद्ध हुआ है। अदालत ने मोहन लाल को हत्या का दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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