छात्रा से छेड़छाड़ के दोषी शिक्षक को पांच साल कैद
जागरण संवाददाता मंडी गुरु शिष्य के रिश्ते को कलंकित करने के दोषी शिक्षक को विशेष न्या
जागरण संवाददाता, मंडी : गुरु शिष्य के रिश्ते को कलंकित करने के दोषी शिक्षक को विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम) की अदालत ने दो अलग-अलग धाराओं में पांच व तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 10,000 रुपये जुर्माना लगाया है। पोक्सो अधिनियम में पांच साल साधारण कारावास व छेड़छाड़ मामले में तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने बचाव पक्ष की सजा कम करने की दलीलों को अस्वीकार करते हुए दोषी शिक्षक को उपरोक्त सजा सुनाई है।
बकौल कार्यकारी जिला न्यायवादी जितेंद्र गोस्वामी, मंडी जिले के एक उपमंडल की रहने वाली एक छात्रा 2014 को स्कूल से छुट्टी के बाद अपने घर में दादा व भाई के साथ कमरे में बैठी थी। थोड़ी देर बाद शिक्षक वहां आया। छात्रा ने उसे पानी पिलाया। उसके बाद दादा ने पोती को चाय बनाने के लिए कहा। छात्रा का भाई पढ़ने व दादा भेड़-बकरियां लाने ले गए। छात्रा रसोई से चाय लेकर आई तो शिक्षक ने उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। अपने गुरु की इस घिनौनी हरकत से छात्रा दंग रह गई थी। छात्रा ने शिक्षक को धक्का दिया और भाग कर रसोईघर में चली गई। शिक्षक ने रसोई घर तक पीछा किया। छात्रा रसोईघर के पिछले दरवाजे से निकल कर अपनी मां के पास पशुशाला में चली गई और मां को शिक्षक की इस करतूत से अवगत कराया था। पीड़िता जब मां के साथ पशुशाला से घर आ रही थी तो उसी दौरान शिक्षक रमेश कुमार निवासी गांव झीर, डाकघर गहरा, तहसील सरकाघाट वहां से भाग रहा था।
स्वजन ने शिक्षक के विरुद्ध थाना सरकाघाट में मामला दर्ज करवाया था। अभियोजन पक्ष की तरफ से अदालत में मामले की पैरवी जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम, जिला उपन्यायवादी नवीन चंद्र व विनय वर्मा, विशेष लोक अभियोजक कश्मीर सिंह वर्मा ने की थी।