बाल मजदूरी मामलों में दोषियों के खिलाफ करें कड़ी कार्रवाई

अतिरिक्त उपायुक्त जतिन लाल ने मंडी जिला में बाल मजदूरी बाल विवाह और

By JagranEdited By: Publish:Tue, 16 Nov 2021 08:51 PM (IST) Updated:Tue, 16 Nov 2021 08:51 PM (IST)
बाल मजदूरी मामलों में दोषियों के 
खिलाफ करें  कड़ी कार्रवाई
बाल मजदूरी मामलों में दोषियों के खिलाफ करें कड़ी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, मंडी : अतिरिक्त उपायुक्त जतिन लाल ने मंडी जिला में बाल मजदूरी, बाल विवाह और बाल भीख के मामलों की रोकथाम के लिए ऐसे मामलों में दोषियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई करने को कहा है। उन्होंने बाल संरक्षण अधिकारी को निर्देश दिए कि वह दोषियों के खिलाफ पुलिस की बाल संरक्षण यूनिट, जिला बाल कल्याण समिति तथा चाइल्ड लाइन में मामले दर्ज करवाएं तथा आगामी बैठक में समिति के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

अतिरिक्त उपायुक्त जिला बाल संरक्षण समिति की त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में बाल हित व संरक्षण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को बाल संरक्षण से जुड़ी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने को कहा। नगर परिषद मुख्यालयों व अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर में डिस्प्ले स्क्रीन के माध्यम से योजनाओं का प्रसार करें। जिला बाल संरक्षण इकाई 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए देखभाल व संरक्षण संबंधित कार्य कर रही है। जिला में आठ बाल-बालिका गृह चलाए जा रहे हैं, जो किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत पंजीकृत हैं। मुक्त आश्रय गृह में लावारिस अवस्था में मिले बच्चे, घर से भागे हुए इत्यादि बच्चों को अल्पावधि तक रहने की सुविधा प्रदान की जाती है। बाल-बालिका गृह में रह रहे बच्चों को जो 10वीं व 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं। 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हुई है, ऐसे बच्चों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस अवसर पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी दिनेश ठाकुर, जिला बाल संरक्षण अधिकारी और समिति के अन्य सदस्य उपस्थिति रहे।

chat bot
आपका साथी