एनएच-70, सरकाघाट-घुमारवीं सड़क से हटाओ कब्जे
संवाद सहयोगी सरकाघाट उपमंडल के सिविल जज कोर्ट नंबर दो के न्यायाधीश सोमदेव ने एनएच-70 ज
संवाद सहयोगी, सरकाघाट : उपमंडल के सिविल जज कोर्ट नंबर दो के न्यायाधीश सोमदेव ने एनएच-70 जालंधर-मनाली वाया धर्मपुर सरकाघाट और सरकाघाट-घुमारवीं मार्ग पर हुए कब्जों को हटाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश न्यायालय ने वकील राजकुमार शर्मा ने की दायर याचिका पर किए हैं। न्यायाधीश ने अपने आदेश में 14 सितंबर तक स्टेट्स रिपोर्ट देने को कहा है।
अधिवक्ता राजकुमार शर्मा ने दायर याचिका में कहा था कि 25 अगस्त 2015 को सब जज न्यायायल की ओर से जारी किए कब्जों को हटाने के आदेश पर विभाग ने कार्रवाई नहीं की है। केवल रेहड़ी-फड़ी वालों पर ही कार्रवाई हुई और अन्य लोगों पर कार्रवाई नहीं की गई। इस पर न्यायाधीश ने उपायुक्त मंडी, एसडीएम सरकाघाट, अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण विभाग, अधिशाषी अभियंता एनएच-70 व कार्यकारी अधिकारी एवं एसडीएम, नगर परिषद सरकाघाट को बाजार सहित सरकाघाट-घुमारवीं व एनएच-70 पर हुए अवैध कब्जों को 14 सितंबर तक हटाने के आदेश जारी किए हैं।