लोगों को खिलाई मिलावटी बर्फी, 65,000 रुपये जुर्माना

जागरण संवाददाता मंडी मंडी शहर की एक नामी मिठाई की दुकान के मालिक ने मिलावटी बर्फी

By JagranEdited By: Publish:Mon, 27 Sep 2021 11:06 PM (IST) Updated:Mon, 27 Sep 2021 11:06 PM (IST)
लोगों को खिलाई मिलावटी बर्फी, 65,000 रुपये जुर्माना
लोगों को खिलाई मिलावटी बर्फी, 65,000 रुपये जुर्माना

जागरण संवाददाता, मंडी : मंडी शहर की एक नामी मिठाई की दुकान के मालिक ने मिलावटी बर्फी शहर के लोगों को खिला दी। सैंपल फेल होने पर इस दुकानदार को 65 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने दो माह पहले मिठाई की दुकान से खोवा बर्फी के सैंपल भरे थे। यह सब स्टेंर्ड पाई गई। इसमें खोवा की मात्रा तय नियमों के अनुसार कम थी। इसमें खोवा की जगह कुछ और ही मिलाया गया था।

रिपोर्ट आने के बाद संबंधित दुकानदार को नोटिस किया गया था, लेकिन दुकानदार ने खाद्य सुरक्षा विभाग को नोटिस का कोई जवाब ही नहीं दिया। इसके बाद मामला अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी मंडी को भेज दिया गया। यहां पर संबंधित दुकानदार ने अपनी गलती कबूल कर ली। इस पर जिला दंडाधिकारी ने उसे 65,000 रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। साथ ही भविष्य में इस तरह की मिलावट न करने के लिए चेतावनी भी दी है।

खाद्य सुरक्षा विभाग मंडी शहर में समय-समय पर मिठाई की दुकानों से सैंपल भरता है। इससे पहले भी बिना अंडे के केक के नाम पर अंडे वाला केक बेचने का मामला भी पकड़ा था। खाद्य सुरक्षा विभाग के संयुक्त आयुक्त अरुण चौहान ने कहा कि खोवा बर्फी में मिलावट करने पर मंडी शहर के दुकानदार को अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने 65,000 रुपये का जुर्माना किया है। वहीं अतिरक्त दंडाधिकारी राजीव कुमार ने कहा कि संबंधित दुकानदार द्वारा अपनी गलती माने जाने पर उसे भविष्य में ऐसा न करने के लिए चेताया गया है। जोगेंद्रनगर में काजू कतली, घी और च्यूंगम मठड़ी के सैंपल भरे

संवाद सहयोगी, जोगेंद्रनगर : फेस्टिवल सीजन से पहले जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने जिले में खाद्य सामग्री बेचने वाले दुकानदारों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। एक माह में सरकाघाट, बरोट, सुंदरनगर और मंडी में विभाग की कई टीमों ने दबिश देकर तीस सैंपल खाद्य सामग्री के भरे हैं। सोमवार को खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त अरुण कुमार ने जोगेंद्रनगर में काजू कतली, घी, च्यूंगम, मठड़ी और बेकरी प्रोडक्ट रस के सात सैंपल भरे हैं।

कोल्ड ड्रिक्स मिस ब्रांडेंड निकला है। खाद्य सुरक्षा निरीक्षक सचिन कुमार ने बताया कि सोमवार को की गई कार्रवाई में सात सैंपल लिए हैं, जिनकी गुणवत्ता की जांच होगी। छह माह से 10 साल तक की सजा का प्रविधान

खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त अरुण ने बताया कि मिस ब्रांडेड खाद्य सामग्री बेचने पर तीन से पांच लाख का जुर्माना दुकानदार से वसूला जाएगा। छह माह से 10 साल तक की सजा का प्रावधान भी फूड एंड सेफ्टी स्टेंडर्ड एक्ट में है। फेस्टिवल सीजन से पहले विभाग की कई टीमें जिले में खाद्य सामग्री की गुणवत्ता जांच रही है।

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