हिमाचल में पैराग्लाइडिंग के बाद अब राफ्टिंग के लिए भी कड़े हुए नियम

Rules for River Rafting हिमाचल में रिवर राफ्टिंग के लिए भी कड़े नियम बना दिये गये हैं अब राफ्टर व गाइड को गले में लाइसेंस लटकाना अनिवार्य है।

By Babita kashyapEdited By: Publish:Thu, 12 Dec 2019 08:57 AM (IST) Updated:Thu, 12 Dec 2019 08:57 AM (IST)
हिमाचल में पैराग्लाइडिंग के बाद अब राफ्टिंग के लिए भी कड़े हुए नियम
हिमाचल में पैराग्लाइडिंग के बाद अब राफ्टिंग के लिए भी कड़े हुए नियम

कुल्लू, दविंद्र ठाकुर। पैराग्लाइडिंग के बाद अब पर्यटन विभाग राफ्टिंग के लिए भी कड़े नियम बना रहा है। पैराग्लाइडर पायलट के आधार पर ही राफ्टिंग के दौरान राफ्टर व गाइड को गले में लाइसेंस लटकाने होंगे। बिना लाइसेंस के राफ्टिंग करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

राफ्टिंग के लिए बनाए इस नए नियम का शत-प्रतिशत पालन करवाने के लिए पर्यटन विभाग और पर्वतारोहण संस्थान मनाली की टीम बजौरा से मनाली तक के राफ्ट संचालकों, राफ्टर व गाइड्स के लाइसेंस की जांच करेगी। अगर कोई बिना लाइसेंस पहने साहसिक गतिविधियों को करवाता हुए  पकड़ा हुआ पाया गया तो तत्काल उन्हें वहां से खदेड़ दिया जाएगा और औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ही वे राफ्टिंग कर पाएंगे।

कुल्लू जिला के कुछ स्थलों पर कुछ रिवर राफ्टिंग एजेंसियां बिना अनुमति के इस साहसिक गतिविधि को अंजाम देकर सैलानियों की जान को जोखिम में डाल रहे हैं। ऐसी लापरवाह रिवर र्रांफ्टग एजेंसियों पर अब पर्यटन विभाग कोई नरमी बरतने के मूड में नही है। 

लापरवाही पर हुई है कार्रवाई 

कुछ समय पहले से बाशिंग में बिना अनुमति और लाइसेंस रिवर राफ्टिंग  करवाने पर पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर दो राफ्ट सीज किए थे। ऐसे मामले सामने आने पर अब कोई राफ्टर व गाइड इस तरह की दोबारा लापरवाही न बरते, इसके लिए पर्यटन विभाग इस साहसिक गतिविधि में लापरवाही पर मौके पर ही लाइसेंस रद करने पर भी विचार कर रहा है।  

कब-कब हुई मौतें

20 अक्टबूर 2017 को सेऊबाग में राफ्टिंग के दौरान एक पर्यटक की मौत हो गई थी। इसके बाद 29 मार्च, 2019 को भुंतर में राफ्टिंग के दौरान पर्यटक की जान चली गई। 16 सितंबर 2019 को बजौरा में राफ्ट पलटने से इसमें सवार पर्यटक जिला में है 93 एजेंसियां और 363 हैं पंजीकृत राफ्ट जिला कुल्लू में तीन जगहों पर राफ्टिंग करवाई जाती है। इसमें रायसन, बबेली, पीरड़ी शामिल है। यहां पर 288 लाइसेंस धारक गाइड हैं, जबकि 93 एजैंसियां है। इसमें रायसन में 12, बबेली में 53 और पिरड़ी में 28 एजेंसियां कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त पंजीकृत व रेस्क्यू राफ्ट 363 हैं। इसमें रायसन में 31, बबेली में 198 और पिरड़ी में 134 राफ्टें है।  

अटल विहारी पर्वतारोहण संस्थान

मनाली से प्रशिक्षण करने वालों को ही लाइसेंस जारी किए जाएंगे। जल्द ही बजौरा से मनाली तक मार्च में जांच की जाएगी। जिन राफ्टर व गाइड को लाइसेंस मिले हैं, उन्हें राफ्टिंग के दौरान इन्हें पहनना अनिवार्य है। लापरवाही पर कार्रवाई होगी। 

-नीरज राणा निदेशक पर्वतारोहण संस्थान मनाली।

नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं होगी। मनाली से बजौरा तक चली साहसिक गतिविधियों को जांचा जाएगा। राफ्टिंग करते हुए खामियां पाई गई तो कार्रवाई होगी।

बीसी नेगी जिला पर्यटन विकास अधिकारी कुल्लू।

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