सत्यपाल कुल्लू के लोकपाल नियुक्त
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के लिए प्रदेश सरकार ने सत्यपाल को मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया है।
दविद्र ठाकुर, कुल्लू
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के लिए प्रदेश सरकार ने कुल्लू जिले में लोकपाल मनरेगा की नियुक्ति कर दी है। अब वह सीधे तौर पर मनरेगा की शिकायतों का परीक्षण करेंगे और संबंधित विभागों पर कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे।
जिला कुल्लू में आए दिन मनरेगा में खामियों की शिकायतें आती रहती हैं। प्रशासनिक स्तर से उन शिकायतों की जांच जरूर कराई जाती है, लेकिन ज्यादातर शिकायतों को रफा दफा कर दिया जाता है। जिले में आम तौर पर जाब कार्ड वालों को 100 दिन काम न मिलने, काम का भुगतान समय से न होने, भुगतान के दौरान कमीशन लिए जाने और कई जगह मस्टरोल में फर्जी नाम अंकित कर धन की बंदरबांट किए जाने जैसी शिकायतें अधिकारियों तक आती हैं। यही नहीं प्रधानों के स्तर से भी कई जगह खामियां बरती जाती हैं। मसलन कम श्रमिक लगाकर ज्यादा दर्शा दिए जाते हैं और दिनों की संख्या भी बढ़ाकर अंकित की जाती है। इस योजना के जिम्मेदार अधिकारी जांच जरूर कराते रहे हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है।
सेवानिवृत्त सत्यपाल को लोकपाल मनरेगा कुल्लू बनाया गया है। उनका कार्यालय डीआरडीए कुल्लू में बनाया जाएगा। इससे पहले कुल्लू जिला में लोकपाल का कार्यालय ही नहीं था।
सत्यपाल ने कहा कि जिले में मनरेगा के तहत आने वाले सभी कार्यो से संबंधित शिकायतें अब इस कार्यालय को डाक के माध्यम से लिखित रूप में भेजी जा सकती हैं। मनरेगा अधिनियम 2005 के तहत शिकायत करने के लिए प्रपत्र भी निर्धारित किया गया है, जिसकी तीन प्रतियां भरकर भेजने का प्रविधान है। शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत लोकपाल मनरेगा को संबोधित करनी होगी। इसके लिए एक बाक्स भी लगाया गया है जहां पर गुप्त रूप से शिकायत की जा सकती है। शिकायत के विषय में संबंधित मामला किसी न्यायलय, ट्रिब्यूनल व किसी विभाग में लंबित नहीं होना चाहिए। शिकायत पर शिकायतकर्ता के पूर्ण हस्ताक्षर होने चाहिए। कुल्लू जिले में मनरेगा के लिए लोकपाल के लिए सत्यपाल को नियुक्त कर दिया है। अब जिलेभर के मनरेगा मजदूर मनरेगा की शिकायत इनके पास कर सकते हैं।
-सुरजीत सिंह ठाकुर, निदेशक डीआरडीए जिला परियोजना अधिकारी कुल्लू।